क्या लखनऊ में मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा पास करवाना आवश्यक? नगर विकास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा पास करवाना होता है । यदि आपका मकान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता हैं तो आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराना होता है । ऐसा न करवाने से आपको क़ानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है । नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया क्या है? इसमें कितनी फीस लगती है? कितना समय लगता है? क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे? इसमें किस प्रकार से शपथ पत्र देना है? यदि आप अपना घर बनवाने की सोंच रहे हैं तो ऐसी सभी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है । यदि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का कोई भी आवासीय भवन का मानचित्र पास करवाते हैं, तो लगभग 1 दिन में हो जाता है लेकिन स्वीकृत मानचित्र योजना के आवेदन जमा करने की राशि स्वीकृत मानचित्र के प्रमाण होगी । इसके लिए मानचित्र के साथ वास्तविक प्रमाण पत...