अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

भारत सरकार द्वारा गरीब नागरिक को निशुल्क क़ानूनी सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। गरीब नागरिक को निशुल्क क़ानूनी सुविधा कैसे मिल सकती है? इसके विषय में विस्तार से जानें।
गरीब व मध्यम आय समूह को निःशुल्क क़ानूनी सहायता योजना
यह योजना मध्यम आय वर्ग (EWS) के नागरिकों यानी ऐसे नागरिकों को कानूनी सेवाएं प्रदान करती है जिनकी कुल इनकम 60,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है या रु. 7,50,000/- सालाना. इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को भारत सरकार द्वारा निःशुल्क क़ानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
क्या है यह योजना?
इस योजना को "सर्वोच्च न्यायालय मध्य आय समूह (EWS) कानूनी सहायता योजना" के रूप में जाना जाता है। यह योजना स्वावलंबी है और योजना की प्रारंभिक पूंजी का योगदान प्रथम कार्यकारी समिति (सरकार) द्वारा किया जाता है।
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कैसा होगा सहयोगी संस्था का स्वरुप (अनुसूची)?
योजना के साथ संलग्न शुल्क और व्यय की अनुसूची लागू होगी और समय-समय पर सोसायटी द्वारा संशोधित की जा सकती है।
योजना के पदाधिकारी-सोसायटी के नियमों और विनियमों के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में नामित करेंगे और भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
संस्था का स्वरुप कैसा होता है?
सचिव और कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारी समिति के नौ सदस्य तीन साल की अवधि के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। उक्त अवधि की समाप्ति पर, या किसी भी समय पहले जैसा कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश उचित समझे, माननीय राष्ट्रपति के परामर्श से कार्यकारी समिति का पुनर्गठन कर सकते हैं। समिति के अध्यक्ष के परामर्श से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी समिति के सदस्यों में से समिति के सचिव और कोषाध्यक्ष को नामित कर सकते हैं।
शासी निकाय :
शासी निकाय के सदस्यों के नाम, व्यवसाय और पदनाम जिन्हें सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 2 के तहत आवश्यक है:
कैसे मिलेगी अनुमति?
प्रत्येक व्यक्ति जो योजना के तहत पैनल में शामिल अधिवक्ता की सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है, उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन दाखिल करके योजना के सचिव से संपर्क करना होगा।
जैसे ही कागजात प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें योजना के तहत आवेदक के अनुरोध पर उसके द्वारा बताई गई पसंद के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को सौंप दिया जाएगा।
यदि विद्वान अधिवक्ता उनका अवलोकन करने के बाद यह राय देते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, तो इस मामले में आवेदक योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा। और यदि मामला योग्य है तो आपको यह अवसर दिया जायेगा। इस तरह के रूप में या तो मामले के कागजात पर या किसी भी साथ में समर्थन किया जा रहा है।
कौन सी संस्था करेगी सहयोग?
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