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Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी? साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

डिजिटल क्रांति आने के साथ ही साइबर अपराध (Cyber Crime) भी बढ़ गये हैं। इसलिए केंद्र सरकार की पहल द्वारा आप पोर्टल पर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध (Cyber Crime) की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस पोर्टल पर आप कई तरह के साइबर अपराधों (Cyber Crime) की शिकायत कर सकते हैं। पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करने से पहले आपको  इन बातों का पता होना चाहिए।

  • साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल का उद्देश्य क्या है?
  • साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किस प्रकार की शिकायत दर्ज़ करवाई जा सकती है?
  • Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी?
  • साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
  • मैं अन्य साइबर अपराधों के बारे में शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?
  • साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किसी घटना या शिकायत की रिपोर्ट दर्ज़ कराते समय किस राज्य का चयन करना होगा?

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल का उद्देश्य क्या है?

इस पोर्टल पर पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध (Cyber Crime) की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह भारत सरकार की एक पहल है।

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किस प्रकार की शिकायत दर्ज़ करवाई जा सकती है?

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CP) व बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार या गैंग रेप (CP/RGR) आदि से संबंधित शिकायतों को भी दर्ज़ करवाया जा सकता है। कमाल की बात यह है की इस पोर्टल पर गुमनाम शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसलिए यहाँ शिकायतकर्ता अपनी पहचान बिना बताये शिकायत दर्ज़ कर सकता है।

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Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी?

अगर कोई गुमनाम शिकायत दर्ज़ करवाई जाये तो ऐसे मामले में आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी घटना या शिकायत से जुड़ी जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पूर्ण होनी चाहिए। जब आप रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प चुनते हैं लाल रंग के स्टार चिह्न (*) वाली जगह अनिवार्य सूचना भरनी होती है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो।

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साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत दर्ज़ करने के लिए आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, घटना या शिकायत का विवरण और शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। आपको अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए खुद को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद इसमें आपको एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। जिसका उपयोग फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए करना होगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए वैध होता है। एक बार जब आप पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लेंगे तब आप अपनी शिकायत दर्ज पाएंगे।

साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर किसी घटना या शिकायत की रिपोर्ट दर्ज़ कराते समय किस राज्य का चयन करना होगा?

यदि आप शिकायत रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प के माध्यम से दर्ज कर रहे हैं तो आप अपना निवास स्थान का जिला या राज्य चुने (यदि आप पीड़ित हैं) या फिर जहाँ घटना हुई है वहां का स्थान या राज्य। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कृपया अपराध की रिपोर्ट करने के लिए "रिपोर्ट और ट्रैक" विकल्प का उपयोग करें, क्योंकि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक विवरण प्रदान करने के लिए आपसे संपर्क करने में मदद मिलेगी। बेनामी शिकायत दर्ज करते समय, पीड़ित का स्थान या राज्य जहां घटना हुई है का चयन कर सकते हैं। यदि यह CP/RGR जैसी अश्लील सामग्री को होस्ट करने वाली वेबसाइट से संबंधित रिपोर्ट है तो शिकायतकर्ता अपने राज्य का चयन कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने के लिए आपको किस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए?

शिकायत दर्ज करने के लिए आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं जहाँ आपको दो विकल्प मिलेंगे

  1. महिलाओं/बच्चे से संबंधित अपराध की रिपोर्ट दर्ज़ करें
  2. किसी अन्य प्रकार की साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज़ करें।

यहाँ महत्वपूर्ण बात याह है की महिला/बच्चे से संबंधित अपराध की सूचना के मामले में शिकायत दर्ज करने के दो तरीके मौजूद हैं।

गुमनाम रूप से रिपोर्ट करें-

आप गुमनाम रूप से ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी/बलात्कार या सामूहिक बलात्कार (सीपी/आरजीआर) सामग्री से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायत से संबंधित जानकारी सटीक और पूर्ण होनी चाहिए।

रिपोर्ट और ट्रैक-

इस विकल्प के तहत आपको स्टार (*) से चिह्नित फ़ील्ड भरने ज़रूरी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों को शिकायत से संबंधित सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो। इसलिए, आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, शिकायत का विवरण जैसी आवश्यक जानकारी देनी होती है।

इस पोर्टल पर आप निम्न शिकायत भी दर्ज़ कर सकते हैं- 

  • मोबाइल अपराध
  • ऑनलाइन और सोशल मीडिया अपराध
  • ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी
  • रैंसमवेयर
  • हैकिंग
  • क्रिप्टोकरेंसी अपराध
  • ऑनलाइन साइबर तस्करी

जैसे अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज़ करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध "अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट करें" का चयन करना होगा।

मैं अन्य साइबर अपराधों के बारे में शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?

अन्य साइबर अपराधों के मामले में, आप "अन्य साइबर अपराधों की रिपोर्ट करें" अनुभाग का विकल्प चुन सकते हैं। आपको अपने नाम और वैध भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत करना होगा। आपको अपने मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। ओटीपी केवल 30 मिनट के लिए वैध रहता है।

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