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आधार और पैन से जुड़ी सभी समस्या का हल ये रहा, अभी लिंक नहीं किया तो पछताना पड़ेगा!

पैन से ऐसे जोड़े अपना आधार

पैन कार्ड में यही नाम है लेकिन आधार में उनका नाम कुछ और ऐसे में उनको आधार और पैन लिंक करने में परेशानी हो रही है। दोनों को लिंक करने की उनकी रिक्वेस्ट इसी वजह से रिजेक्ट हो रही है। दिक्कत सिर्फ किसी एक के साथ नहीं बड़ी संख्या में लोग इस से दो-चार हो रहे हैं। आधार पैन कार्ड लिंकिंग में व्यक्ति का नाम ही परेशानी पैदा कर रहा है क्योंकि आधार के डेटाबेस में स्पेशल करैक्टर की पहचान नहीं होती, जबकि पैन के डेटाबेस को इसकी पहचान है। कई लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उनका पैन और आधार कार्ड एक दूसरे से मैच नहीं हो पाया। उन्होंने सीए से संपर्क किया तब जाकर उनको परेशानी के कारण का पता चला।सीए के अनुसार आधार स्पेशल करैक्टर को नहीं पहचान पाता, जबकि पैन पहचान लेता है। स्पेशल करैक्टर वाले उपनामों जैसे D'Souza या डॉट्स वाले उपनामों की वजह से लिकिंग में परेशानी आ रही है।

आधार में करेक्शन कैसे होगा?

आधार में करेक्शन करने के लिए आपको अपने इलाके के आधार सेवा केंद्र जाना होगा। आपको वहां अपना आधार नंबर बताना होगा। आपको आधार की वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। आपके अंगूठे के वेरिफिकेशन से यह साबित हो जाएगा कि यह आधार नंबर आपका ही है तो आपको जो करेक्शन करवाना है, करवा सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको अड्रेस और नाम के ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स ले जाने होंगे।

ऑनलाइन करेक्शन कैसे करवाएं?

सबसे पहले uidai.gov.in पर जाकर Aapka Aadhar पर क्लिक करें। इसके बाद जो पेज खुलेगा, उस पर नीचे की ओर लेफ्ट साइड में लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको दिखेगा कि आप क्या-क्या चीजें अपडेट कर सकते हैं। यही आपको Update Data Online लिंक दिखेगा। इसे क्लिक करने पर खुलने वाले पेज पर To submit your update/correction request online please click here पर क्लिक करें।

यहां आपको आधार नंबर एंटर करने को कहा जाएगा। आपका अपना आधार नंबर डालें टेक्स्ट वेरिफिकेशन में डालें और ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ओटीपी का मैसेज आएगा। वह आपको निर्धारित जगह पर बॉक्स में डालना है। वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आप Data Update Request पर क्लिक करने के बाद जो भी बदलाव आपको करने को कहा जाएगा वो आप कर सकतें हैं।

ऐसे करें आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक 

सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर चुकी है। इसके लिए आपके पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

जानिए कैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की वेबसाइट में अपने लॉग इन आईडी पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरें। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहें तो वह Register Now पर क्लिक करें और सभी जानकारियां भरें।

जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एक विंडो खुलेगी। जिसमें आधार लिंक करने का ऑप्शन देगी। अगर आपके मैं ऐसी विंडो नहीं खुलती है तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। अब विंडो में आपको कुछ चीजें भरनी होगी। जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली आप की जानकारी को अपने आधार कार्ड पर लिखी जानकारी से मिलाएं। अगर सभी डिटेल्स मैच कर जाती हैं तो अपना आधार नंबर डाले और लिंक पर क्लिक करें। अगर आपने सभी जानकारियां सही भरी है तो इसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आधार नंबर से पैन कार्ड से लिंक होगा जब दोनों में पूरी तरह लिखी जानकारियां एक ही होंगी।

Adhaar PAN Card Link Rule

पैन में करेक्शन कैसे करें?

पैन में करेक्शन के लिए आपको htttps://tin.tin.nsdl.com/pan/changerequest.html पर जाना होगा। वहां आपको जिन सूचनाओं को ठीक करवाना है, उन्हें भरना होगा। है अगर आप चाहते है कि आपका नाम जो भी है उस जगह कुछ और कर दिया जाए तो आपको फॉर्म में भरना होगा। करेक्शन करने के बाद आपको ₹107 का भुगतान डेबिट क्रेडिट, नेट बैंकिंग के जरिए करना होगा। यह काम आप खुद भी कर सकते हैं। या किसी एक्सपर्ट से भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपको करेक्शन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा।

यदि आप किसी मामले में क़ानूनी सहायता चाहते हैं या किसी वरिष्ठ अनुभवी वकील से क़ानूनी सलाह लेना चाहतें हैं तो हमसे Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram, YouTube, E-mail या Phone आदि में से किसी भी प्रकार से  संपर्क कर सकतें हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक ऊपर दिया गया है। #judicialguru

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