अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

नगर
विकास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मकान बनवाने से पहले मकान का
नक्शा पास करवाना होता है। यदि आपका मकान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता हैं तो
आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही आवासीय भवनों का
मानचित्र स्वीकृत कराना होता है। ऐसा न करवाने से आपको क़ानूनी दिक्कत का सामना
करना पड़ सकता है
यदि आप अपना घर बनवाने की सोंच रहे हैं तो ऐसी सभी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का कोई भी आवासीय भवन का मानचित्र पास करवाते हैं, तो लगभग 1 दिन में हो जाता है लेकिन स्वीकृत मानचित्र योजना के आवेदन जमा करने की राशि स्वीकृत मानचित्र के प्रमाण होगी। इसके लिए मानचित्र के साथ वास्तविक प्रमाण पत्र भी देना होगा। यह शपथ पत्र देना होगा कि अनाधिकृत निर्माण नहीं कराया गया है। इस योजना का कार्यालय गोमतीनगर स्थित एलडीए मुख्यालय है।
आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदन में नाम के साथ स्थाई पता अवश्य लिखें। ईमेल आईडी और फोन नंबर भी आपको देना होगा। निर्माण स्थल के विवरण में भूखंड संख्या योजना, कॉलोनी का नाम तथा भौतिक कब्जे के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति लगानी होगी मानचित्र के विवरण में भवन का निर्माण किस प्रयोजन के लिए हो रहा है, इसका उल्लेख अवश्य करें। प्रस्तावित भवन में कुल जिलों की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है यदि स्थल पर पहले से निर्माण हुआ है तो उसकी अधिकृत होने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है। आवेदन पत्र का भाग (ख) लीज प्लान के अनुसार भूखंड का क्षेत्रफल अवश्य लिखना होगा। भूखंड का कुल क्षेत्रफल प्रस्तावित या मौजूदा बेसमेंट का क्षेत्रफल, प्रस्तावित या मौजूदा भूखंड भूतल का क्षेत्रफल, प्रस्तावित प्रथम तल का क्षेत्रफल प्रस्तावित द्वितीय तल का क्षेत्रफल, पोर्च का क्षेत्रफल का मानचित्र, मलबा निरीक्षण, जल शुद्धीकरण, सड़कों का क्षेत्रफल, आदि का विवरण अंकित करें आवेदन के साथ आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
आवेदन पत्र को किस प्रकार से भरा जाता है। उसमें क्या-क्या जरूरी जानकारी देनी होती हैं। यदि आप आवेदन पत्र भर रहे हैं तो उसकी चेक लिस्ट जरूर चेक कर लें। इसमें आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित मानचित्र की 4 प्रतियां होना आवश्यक है। भू राजस्व की फ्रीहोल्ड व कब्जे का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रपत्र पूर्ण रूप से भरे गए हो तथा तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए गए हैं। इस स्थल पर अनाधिकृत निर्माण ना होने का शपथ पत्र जो ₹10 के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न करना होगा। स्थल पर यदि पहले से कुछ निर्माण है तो प्रमाण पत्र देना होगा। बैंक में मानचित्र शुल्क जमा कर रसीद लगानी होगी।
आपको यह बात ध्यान रखना है कि प्राधिकरण की योजनाओं के ऐसे रिक्त भूखंड जिनकी फ्रीहोल्ड डीड संपादित नहीं हुई है उसमें निर्माण शुल्क के देयता बनती है तो ऐसे भूखंडों का मानचित्र पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर आपको निरीक्षण शुल्क, मलबा शुल्क और प्लान के अनुसार फीस देनी होती है।
अधिक जानकारी के लिए टोल हेल्पलाइन 8318437152 पर संपर्क कर सकते हैं।
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