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सत्यमेव जयते! Join Us on YouTube

बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे लाखों खरीदार आज भी अपने घर के लिए धक्के खा रहे हैं। जानिये क्या है समाधान?

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खरीदारों से ज़मीन या मकान के एवज में लिया गया पैसा कहीं और निवेश नहीं कर सकते बिल्डर्स। खरीदारों से लिए पैसे के गलत इस्तेमाल करने वालों पर यू0पी0 रेरा (UP RERA) लेगा एक्शन। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से लिए गये धन को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने से कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से एकत्र पूंजी को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त धनराशि को अनिवार्य रूप से कलेक्शन अकाउंट में जमा कराना होगा और उसमें से 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी। अब यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि बिल्डर व खरीदारों को परियोजना (Project) की राशि को कलेक्शन अकाउंट में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा बिल्डर को 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी...

लखनऊ विकास प्राधिकरण से मकान बनवाने से पहले नक्शा कैसे पास करवाएं? जानिए पूरी प्रक्रिया

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क्या लखनऊ में मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा पास करवाना आवश्यक? नगर विकास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा  पास करवाना होता है‌‍ ।  यदि आपका मकान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता हैं तो आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराना होता है ।  ऐसा न करवाने से आपको क़ानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है । नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया क्या है? इसमें कितनी फीस लगती है? कितना समय लगता है? क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे?  इसमें  किस प्रकार से शपथ पत्र देना है? यदि आप अपना घर बनवाने की सोंच रहे हैं तो ऐसी सभी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है ।  यदि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का कोई भी आवासीय भवन का मानचित्र पास करवाते हैं,  तो लगभग 1 दिन में हो जाता है लेकिन स्वीकृत मानचित्र योजना के आवेदन जमा करने की राशि स्वीकृत मानचित्र के प्रमाण होगी ।  इसके लिए मानचित्र के साथ वास्तविक प्रमाण पत...

अगर बिल्डर ने समय पर कब्जा नहीं दिया तो क्या खरीदार को जमा धनराशि वापस लेने का अधिकार?

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यूपी रेरा ने छह माह के भीतर वेव वेगा मेगा सिटी सेंटर बिल्डर से आदेश का पालन करवाया। ज्युडिशियल गुरु | ग्रेटर नोएडा रेरा आदेश के बाद बिल्डर खरीदार को 4 वर्ष बाद 45.50 लाख रुपये लौटाएगा। जो फ़रवरी 2024 तक अलग अलग किश्तों में दिया जाना है इसमें 2.25 लाख रुपये ब्याज़ भी शमिल है। उत्तर प्रदेश भू-संपदा  विनियामक प्राधिकरण ने छह माह के अंदर वेव मेगा सिटी सेंटर से एक आदेश का पालन कराकर एक खरीदार को उसका पैसा वापस दिलाया है। यूपी रेरा अधिकारियों ने बताया कि वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर का वेव मेगा सिटी सेंटर 2डी प्रोजेक्ट है जिसमें गाजियाबाद निवासी खरीदार गोपेश स्वरुप ने वर्ष 2019 में एक कमर्शियल यूनिट 1.09 करोड़ में खरीदी थी। खरीदार ने इस प्रोजेक्ट में 43.27 लाख रुपये जमा भी कर दिये थे और बिल्डर ने दिसंबर, 2020 तक कब्जा देने का वादा किया, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो सका। दो साल तक बिल्डर के चक्कर लगाने के बाद खरीदार ने वर्ष 2022 में यूपी रेरा में शिकायत कर जमा धनराशि वापस दिलाने की मांग की। RERA के हस्तक्षेप के बाद बिल्डर ने खरीदार का पैसा लौटाने का एक प्रस्ताव दिया। जिसमें जमा धनराशि 43.27 लाख...

RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें? और अगर कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

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अगर आपने कोई मकान, दुकान, फ़्लैट या प्लाट ख़रीदा है और आपके बिल्डर या प्रमोटर ने उसे समय पर आपको नहीं दिया है तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय हैं। RERA आपको आपके अधिकार दिलवाने में मद्दद कर सकता है। RERA ट्रिब्यूनल अधिवक्ता आशुतोष कुमार जी से जानिए कि अपने अधिकार को समय पर कैसे हासिल करें। RERA के कानून कब लागू नहीं होते हैं? ध्यान रखें कि निम्नलिखित स्थितियों में RERA एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है- अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपार्टमेंटों की संख्या 8 से कम हो, अगर निर्माणाधीन भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम हो, यदि प्रमोटर को RERA एक्ट आने से पहले ही संपत्ति के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जब किसी संपत्ति का पुनर्विकास या नवीनीकरण किया जा रहा हो और उसके लिए मार्केटिंग या विज्ञापन की आवश्यकता न हो। RERA में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं? रियल स्टेट बिज़नस में बिल्डरों को खुद को RERA के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची नीचे दी गई है- फॉर्म REA-I पिछले 3 वर्षों की आयकर रिटर्न (ITR) बिल्...

बिल्‍डर या प्रमोटर मकान/फ्लैट/प्लाट आदि पर समय से कब्‍जा न दे तो क्या करें?

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हर कोई अपने घर में रहना चाहता है। किराए पर रहकर ज़िन्दगी नहीं कटती ये सब जानते हैं और पूरी ज़िन्दगी किराये में रहकर कोई खुश नहीं है। यही कारण लोग अपनी ज़िन्दगी में एक अदद घर की चाहत रखते हैं। इसीलिए शहरों में हर समय घरों की मांग बनी रहती है। पहले लोग ज़मीन लेकर खुद ही उस पर घर का निर्माण करते थे। लेकिन, अब बदलते वक़्त में ऐसा नहीं है बड़े शहरों में लोग अब बिल्‍डरों और रियल एस्‍टेट कंपनियों द्वारा बने घर या फ़्लैट लेते हैं। लेकिन, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बिल्‍डर समय पर अपना प्रोजेक्‍ट पूरा नहीं कर पाता और घर बुक कराने वालों को उनके फ्लैट का कब्‍जा नहीं मिल पाता। उनका पैसा कई सालों के लिए अटक जाता है और बिल्‍डर उन्‍हें घर या पैसे देने की बजाय केवल आश्‍वासन ही देता रहता है। अगर आपके साथ भी यह हुआ है तो अब आपको बिल्‍डर या प्रमोटर के आश्‍वासनों के सहारे नहीं रहना है या फिर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना घर समय से लेने के लिए बिल्डर या प्रमोटर की शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं जिससे की आपको अपना घर समय से मिल सके। रेरा (RERA) का क्या काम है? वर्ष 2016 में रियल एस्टेट क्षेत्र के ...

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