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Showing posts from April, 2025
सत्यमेव जयते! Join Us on YouTube

अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

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दो अलग अलग धर्म में बालिग लड़का लड़की जब विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनके मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न होते है शादी कैसे करें? शादी का पंजीकरण होगा या नहीं होगा?  जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए ये लेख पढ़ें अंतर्धार्मिक कोर्ट मैरिज के लिए किससे अनुमति लें? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी में कहा है कि आज देश आर्थिक व सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा। ऐसे में सभी को संविधान की प्रतावना के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार भी है। इसलिए किसी को धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी अनुमति लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले 17 जोड़ों मायरा और वैष्णवी, विलास-सिरसीकर, जीनत अमान और स्नेहा आदि की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कानून की सख्त व्याख्या संविधान की भावना को निरर्थक बना सकती है। विवाह और धर्म परिवर्तन दो ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है भारतीय सविंधान का अनुच्छेद 21 देता है निजता की गारंट...

बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे लाखों खरीदार आज भी अपने घर के लिए धक्के खा रहे हैं। जानिये क्या है समाधान?

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खरीदारों से ज़मीन या मकान के एवज में लिया गया पैसा कहीं और निवेश नहीं कर सकते बिल्डर्स। खरीदारों से लिए पैसे के गलत इस्तेमाल करने वालों पर यू0पी0 रेरा (UP RERA) लेगा एक्शन। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से लिए गये धन को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने से कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से एकत्र पूंजी को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त धनराशि को अनिवार्य रूप से कलेक्शन अकाउंट में जमा कराना होगा और उसमें से 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी। अब यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि बिल्डर व खरीदारों को परियोजना (Project) की राशि को कलेक्शन अकाउंट में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा बिल्डर को 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी...

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