माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका संख्या (CIVIL APPEAL NO.6994/2021) को निस्तारित करते हुए 1/12/2021 को अपने आदेश में कहा है कि सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर ही पेंशन निर्धारित की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति पर किसी कर्मचारी को देय पेंशन सेवानिवृत्ति के समय मौजूद नियमों पर निर्धारित की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून नियोक्ता को समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में नियमों को अलग तरीके से लागू करने की अनुमति नहीं देता है। यह जो मामला है इसमें जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ (केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच) द्वारा पारित 29 अगस्त, 2019 के एक आदेश के खिलाफ एक सिविल अपील पर विचार कर रही थी। एक अपील जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। दूसरी अपील में क्या कहा गया? अपील की अनुमति देते हुए केरल पीठ ने डॉ जी सदाशिवन नायर बनाम कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिनिधित्व, और अन्य में कहा, "जबकि हम कानून की स्थापित स्थिति को स्वीकार करते हैं कि ...