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सत्यमेव जयते! Join Us on YouTube

बिल्डर के प्रोजेक्ट में फंसे लाखों खरीदार आज भी अपने घर के लिए धक्के खा रहे हैं। जानिये क्या है समाधान?

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खरीदारों से ज़मीन या मकान के एवज में लिया गया पैसा कहीं और निवेश नहीं कर सकते बिल्डर्स। खरीदारों से लिए पैसे के गलत इस्तेमाल करने वालों पर यू0पी0 रेरा (UP RERA) लेगा एक्शन। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से लिए गये धन को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने से कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से एकत्र पूंजी को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त धनराशि को अनिवार्य रूप से कलेक्शन अकाउंट में जमा कराना होगा और उसमें से 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी। अब यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि बिल्डर व खरीदारों को परियोजना (Project) की राशि को कलेक्शन अकाउंट में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा बिल्डर को 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी...

RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें? और अगर कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

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अगर आपने कोई मकान, दुकान, फ़्लैट या प्लाट ख़रीदा है और आपके बिल्डर या प्रमोटर ने उसे समय पर आपको नहीं दिया है तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय हैं। RERA आपको आपके अधिकार दिलवाने में मद्दद कर सकता है। RERA ट्रिब्यूनल अधिवक्ता आशुतोष कुमार जी से जानिए कि अपने अधिकार को समय पर कैसे हासिल करें। RERA के कानून कब लागू नहीं होते हैं? ध्यान रखें कि निम्नलिखित स्थितियों में RERA एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है- अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपार्टमेंटों की संख्या 8 से कम हो, अगर निर्माणाधीन भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम हो, यदि प्रमोटर को RERA एक्ट आने से पहले ही संपत्ति के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, जब किसी संपत्ति का पुनर्विकास या नवीनीकरण किया जा रहा हो और उसके लिए मार्केटिंग या विज्ञापन की आवश्यकता न हो। RERA में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं? रियल स्टेट बिज़नस में बिल्डरों को खुद को RERA के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची नीचे दी गई है- फॉर्म REA-I पिछले 3 वर्षों की आयकर रिटर्न (ITR) बिल्...

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