किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा पर खाना खाने पर होटल मालिक अतिरिक्त सर्विस चार्ज अलग से नहीं वसूल कर सकते हैं। यह बात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी ने कही। होटल या किसी अन्य प्रतिष्ठान के खाने के बिल में सभी प्रकार के बिल पहले से ही जुड़े रहते हैं। इसलिए होटल मालिक बिल के साथ सर्विस चार्ज वसूलने की मनमानी नहीं कर सकते हैं। ग्राहक द्वारा जितना खाना आर्डर किया गया है उतने का बिल चुकाने के लिए ग्राहक बाध्य है। इसके अलावा वेटर को टिप देना अथवा अन्य किसी प्रकार का भुगतान ग्राहक की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए रेस्टोरेंट मालिक जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्या है सरकार का आदेश? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी ने ग्राहकों की हित की रक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा किसी भी बिल के अतिरिक्त किसी प्रकार का सर्विस चार्ज अलग से वसूल नहीं कर सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी ने स्पस्ट किया है कि खाने-पीने की चीजों में पहले से ही सरकार द्वारा जारी टैक्स बिल में शामिल होता है। यानी कि सभी टैक्स जुड़ने के बाद ही बिल जनरे...