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क्या एक विदेशी नागरिक घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' हो सकता है? जानिए, क्या है भारत में इसके लिए प्रावधान!

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में माना है कि 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 (ए) के अनुसार, 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा में एक विदेशी नागरिक सहित कोई भी महिला शामिल होगी, जो घरेलू हिंसा के अधीन हैं।

घरेलू हिंसा के मामले में महिला के पास क्या अधिकार हैं? 

कोर्ट ने कहा, ऐसी महिला 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत सुरक्षा पाने की हकदार है। इस सम्बन्ध में महिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सुरक्षा की मांग कर सकती है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के सामान्यतः इस बात का पता चलता है कि अधिनियम के तहत संरक्षण उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अस्थायी रूप से भारत के निवासी हैं, जो 2005 के अधिनियम की धारा 2(ए) के अनुसार पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

किस मामलें में कोर्ट ने घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम की व्याख्या की?

एक कनाडाई नागरिक कैथरीन नीएड्डू ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत अपने पति रोबर्टो निएड्डू के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष पत्नी की शिकायत के खिलाफ एक आवेदन दायर किया कि उसकी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। इसे निचली अदालत ने 11 फरवरी, 2021 के आदेश के तहत खारिज कर दिया। अपीलीय अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर करके आदेश का विरोध किया गया और इसे अपीलीय अदालत ने 5 अगस्त, 2021 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया था। दोनों आदेशों से क्षुब्ध होकर हाईकोर्ट में मौजूदा याचिका दाखिल की गई।

न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 की शिकायत अर्थात 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत निचली अदालत के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 भारतीय नागरिक नहीं हैं और इस प्रकार, 2005 के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता केवल भारत का निवासी था, उस प्रासंगिक समय पर तत्काल मामले में अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा।

कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश?

यह देखते हुए कि विदेशी मूल की महिला घरेलू हिंसा की धारा 12 के तहत एक आवेदन को बनाए रख सकती है क्योंकि ऐसी महिला अधिनियम की धारा 2 (ए) के अनुसार 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा के दायरे में आती है, कोर्ट ने शुरुआत में कहा, "तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 (महिला) लगभग 25 वर्षों से जोधपुर की निवासी है और याचिकाकर्ता के साथ विवाह संपन्न होने के बाद, शिकायत में दर्ज की गई घटना भी जोधपुर में हुई और इसलिए 2005 के अधिनियम की धारा 2 (ए) और 12 के तहत दी गई परिभाषाओं के मद्देनजर, यह माना जाता है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिया गया आवेदन सुनवाई योग्य है।"

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संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसको सुरक्षा दी सकती है?

संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की कि संविधान का अनुच्छेद 21 भी न केवल देश के प्रत्येक नागरिक को, बल्कि एक "व्यक्ति" को भी सुरक्षा का लाभ प्रदान करता है यदि वह व्यक्ति देश का नागरिक नहीं भी है तब भी। कोर्ट ने आदेश में कहा, "अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य प्रक्रिया से उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए, इस बिंदु से देखा जाए तो एक पीड़ित व्यक्ति यानी प्रतिवादी संख्या 2 2005 के अधिनियम की धारा 12 के अनुसार सुरक्षा पाने का हकदार है।"

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