अगर आपकी गाड़ी में पुरानी नंबर प्लेट लगी है तो अब समय आ गया है इसे जल्द से जल्द बदलवाने का जिससे आप भारी जुर्माने और सज़ा से बच सकें।
नए नियम के अनुसार ऐसे सभी वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ है और वाहन पर पुरानी नंबर प्लेट लगी है तो सरकार ने ऐसे वाहनों के प्लेट को बदलवाने के लिए आदेश दे दिया है।
सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अपने वाहन में लगी पुरानी नंबर प्लेट को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) में बदलवा लें।
सभी वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट व कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने कहा है कि जल्द ही ऐसे वाहनों की चेकिंग शुरू की जयेगी और जिन वाहनों में आदेश का उलंघन पाया जाएगा उनसे मोटर वाहन अधिनियम 1989 और CMV 1989 एक्ट के तहत कार्यवाही कर जुर्माना वसूला जाएगा।
क्या होता है HSRP?
उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी HSRP एक क्रोमियम आधारित प्लेट होती है जिसपर एक मुहर लगी होती है। इस मुहर में वाहन से जुड़े पंजीकरण के तथ्य दर्ज होते हैं जो वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद करते हैं।
क्या होता है कलर कोडेड स्टिकर?
कलर कोडेड स्टिकर से वाहन में ईंधन का प्रकार के लिए संकेत छुपा होता है। इस स्टीकर की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि वाहन पैट्रोल, डीज़ल, सीएनजी या एलपीजी में से किस ईंधन पर चलती है।
यह होता है कोड
हल्के नील रंग का स्टिकर यह बताता है कि वाहन पैट्रोल या सीएनजी पर आधारित है।
संतरी रंग का स्टिकर यह बताता है कि वाहन डीज़ल चलित है।
किसको यह प्लेट लगाना अनिवार्य है
ऐसे सभी वाहन जिसका पंजीकरण 1 अप्रैल 2019 पहले देश की राजधानी दिल्ली क्षेत्र में हुआ है और वाहन पर नंबर प्लेट पुरानी लगी है तो ऐसे वाहनों पर अब यह प्लेट लगाना अनिवार्य है।
राजधानी दिल्ली के परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी कर सब्जी नागरिकों से जल्द से जल्द नंबर प्लेट बदलवाने का निर्देश दिया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया है कि एक तय समय को अवधि देने के बाद दिल्ली में ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी और जो वाहन मालिक आदेश का उलंघन करते पाए जायँगे उनपर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यदि आप देश की राजधानी दिल्ली में निवास करतें है अथवा अपने वाहन को लेकर राजधानी दिल्ली जा रहें है तो आपको निर्देश अनुसार तैयारी कर लेनी चाहिए।
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