अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

अब सोना खरीदने पर देना होगा पैन नंबर! वित्त मंत्रालय ने सोना, चांदी और कीमती रत्न की नकद खरीद के लिए प्रावधान में परिवर्तन कर दिया है। अब विक्रेता अपने ग्राहकों की केवाईसी (KYC) संबंधी जानकारी लेने के बाद ही सोना बेच सकेंगे। लेकिन यहाँ यह जानना आवश्यक है की यह कोई नया नियम नहीं है बल्कि यह नियम देश में पहले से लागू है।
देश में पहले से ही ऊंचे स्तर की कीमत वाले रत्नों की खरीद ₹2 lakh से अधिक करने पर केवाईसी (KYC) का नियम लागू है।
क्या है नियम?
नियम के अनुसार यदि कोई ग्राहक ₹200000 से अधिक के आभूषण खरीदता है तो उस पर केवाईसी (KYC) का नियम लागू होता है, अर्थात उसे केवाईसी (KYC) फॉर्म को भरना होगा और पैन नंबर की जानकारी देनी होगी।
क्यों है इस कानून की जरूरत?
वर्तमान में मनी-लांड्रिंग रोधी कानून देश में लागू है और यह पिछले दो वर्षों से देश में जारी है। इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक के सोना या चांदी के आभूषण खरीदता है, तो केवाईसी (KYC) फॉर्म भरना जरूरी होता है।
लेकिन अब इस प्रावधान की जरूरत तब पड़ी जब विश्व स्तर पर आतंकवादियों को फंडिंग के खिलाफ मोर्चा खोला गया है।
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