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अक्टूबर 2020 से देशभर में कई नियम बदल गये हैं, कानूनों में हो रहा है बदलाव

1 अक्टूबर 2020 से देशभर में कई नियम बदल गये हैं

वाहन से चलाने वालों और विदेश में पैसा भेजने वालों से लेकर गूगल पर मीटिंग करने वालों तक के लिए इन बदलावों को जानना जरूरी है। बहुत ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपको सीधा प्रभावित करेंगे। इस सभी से जुड़े कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेगा अब आइये विस्तार से जानते हैं।

1) डिजिटल दस्तावेज

अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो अब आपको डीएल, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, आदि की हार्ड कॉपी लेकर चलने की अब कोई जरूरत नहीं है। वाहन की चैकिंग के दौरान इसकी सॉफ्ट कॉपी दिखाएँ। अब ओरिजनल पेपर को आप अपने पास डिजिटल मोड में रख सकेंगे। अब हार्ड कॉपी को घर पर रखें और इसकी सॉफ्ट कॉपी को मोबाइल में। इसके रखरखाव के लिए एक सरकारी वेब पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा।

2) टीवी महंगा हो जाएगा

टीवी बनाने में काम आने वाले ओपन सेल प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर 5% सीमा शुल्क लगेगा जिसकी वजह से टीवी बनाने की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर ग्राहक की जेब पर होगा।तो अब से प्लाज्म, LED सभी प्रकार की TV के दाम में 1500 से 3000 तक की बढ़ोतरी संभव है।

3) पैसा विदेश भेजने पर 5% टैक्स

विदेश में बच्चों या रिश्तेदारों को पैसा भेजने पर अब 5% टैक्स देना होगा। यह नियम प्रॉपर्टी खरीदने व निवेश करने पर भी लागू होगा। यदि आप विदेश में पैसा भेज रहें हैं तो अब उस रकम पर 5% PCS देना होगा जो फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत होगा तो अब से विदेश में पैसा भेजना महंगा हो जाएगा।

4) नेविगेशन के लिए मोबाइल एप

ड्राइविंग करते समय अब मोबाइल या फिर हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिससे रास्ता खोजने में मदद मिलती हो लेकिन यह इस्तेमाल केवल रोड देखने के लिए किया हो सकेगा अर्थात गूगल मैप या अन्य कोई नेविगेशन एप पर आप किसी रूट को देखते हैं। यात्रा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते पाए जाने पर पहले की तरह ही जुर्माना लगेगा जो 1000 से लेकर ₹5000 तक हो सकता है।

5) अब ज्यादा बीमारियां कवर होंगी एक बीमा में

सभी मौजूदा व नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज्यादा बिमारियों का कवर मिलेगा। यदि पालिसी धारक ने लगातर 8 साल तक प्रीमियम चुकाई है तो कंपनिया उसका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। इनसे अब पहले से ज्यादा बिमारियां कवर होंगी हालाँकि इससे प्रीमियम बढ़ सकती है।

6) उज्ज्वला योजना के तहत अब नहीं मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

 उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर पाने का आखिरी तिथि 31 मार्च 2020 थी जिसे लॉक डाउन के चलते बढ़कर 30 सितंबर कर दिया गया था। ऐसे में अब 1 अक्टूबर से मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा।

7) मिठाइयों पर एक्सपाइरी डेट लिखना अनिवार्य होगा

अभी तक पैक प्रोडक्ट पर ही अंतिम तिथि लिखने का नियम था। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 से खुली मिठाई पर भी लिखना होगा कि मिठाई कब बनी है और कब तक खाने योग्य है। अभी तक ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मिठाई को पहचान पाना मुश्किल था कि ताज़ी है या बासी।

government order

8) तेल में मिलावट का खेल खत्म होगा

अब से सरसों का शुद्ध तेल मिलेगा। इसमें दूसरे तेल मिलाने पर रोक लगा दी गई है। अब तक चावल या भूसी या फिर राइस ब्रान तेल के सस्ते तेल में लाए जाते थे। जिसकी अनुमति सरकार ने दे रखी थी जिसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब कारोबारी सरसों के तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर सकेंगे। 

9) गूगल मीट पर एक घंटा फ्री

ऑनलाइन मीटिंग एप गूगल मीट का इस्तेमाल अब एक घंटा और फ्री होगा। फ्री यूजर्स अधिकतम 60 मिनट तक की मीटिंग कर सकेंगे। इससे लंबी मीटिंग करने के लिए यूजर को पेड सर्विस लेना होगा।

यह सभी बदलाव एक अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

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