अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट 2016 (Real Estate Regulatory Authority-RERA) एक केन्द्रीय कानून है, जिसे भारतीय संसद ने पास किया था। रेरा (RERA) का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है। 10 मार्च 2016 को राज्यसभा ने रेरा बिल (RERA) को पास किया था। इसके बाद 15 मार्च 2016 को लोकसभा ने इसे पास किया।
RERA (Real Estate Regulatory Authority) में शिकायत करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद यदि किसी संपत्ति के खरीदार के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान (Provision) का उल्लंघन किया जाता है तो किसी भी खरीदार द्वारा बिल्डर, डेवलपर या एजेंट आदि के खिलाफ RERA शिकायत दर्ज की जा सकती है।
किसी बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, एजेंट आदि की शिकायत रेरा (Real Estate Regulatory Authority-RERA) में की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले रेरा की वेबसाइट (RERA) पर रजिस्ट्रेशन कर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद आपको RERA Complaint Link दिखाई देता है। इसके बाद RERA Complaint Form खुलेगा जहाँ पर आपको पूछी गयी सारी जानकारी दर्ज करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप Judicial Guru के ऑफिस जाकर सहायता ले सकतें हैं। आफ़िस का पता इसी वेबसाइट पर दिया गया है या 83-18-43-71-52 पर संपर्क करें।
रेरा में शिकायत तब किया जाता है जब खरीदार के किसी अधिकार का उलन्घन किया गया हो। RERA में शिकायत करने से खरीदार को उचित अधिकार मिलाता है उदाहरण के तौर पर रेरा के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि बिल्डर्स, बिल्ट-अप और सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र दोनों के लिए होमबॉयर्स से शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदारों को उनके द्वारा खरीदे गए घर के कार्पेट एरिया यानी दीवारों के बीच के क्षेत्र के लिए ही भुगतान करना होगा।
एक संपत्ति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार बिक्री, स्थानांतरण, उपहार या पट्टे के प्रयोजन के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है।
रेरा में ऑनलाइन शिकायत करने के संबंध में निर्देष:
एक बार जब प्राधिकरण परियोजना के पूर्ण विकास से संतुष्ट हो जाता है, तो प्राधिकरण पुष्टि कर सकता है, या पूर्ण प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
हाँ। रेरा भूमि विकास परियोजनाओं पर भी लागू है।
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