अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

कौन व्यक्ति न्यायाधीश होता है? क्या हर न्याय करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है? न्यायाधीश किसे कहते हैं? न्यायाधीश कितने प्रकार के होते हैं? क्या लोक सेवक न्यायाधीश होता है?
धारा 20 “न्यायालय”- “न्यायालय” शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायिक कार्य कर रहा हो।
मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है।
पहला- [विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित]
दूसरा- भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना का हर आयुक्त, ऑफिसर
[तीसरा- हर न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्ही न्याय निर्णायक कामों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी संस्था के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो]
चौथा- न्यायालय का हर ऑफिसर [जिसके अंतर्गत रिसीवर या कमिश्नर आता है] जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें, या कोई दस्तावेज बनाए, आधिप्रमाणित करें, या रखे, या किसी संपित का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करें, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करें, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करें, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखें और हर व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्ही का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो;
पांचवा- किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य या पंचायत का सदस्य;
छटा- हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो;
सातवा- हर व्यक्ति को किसी ऐसे पद को धारण करता हो जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को कैद करने या रखने के लिए सशक्त हो।
आठवां- सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के के नाते यह कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करें, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करें या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करें।
नवां- हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें या व्यय करें, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करें, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करें या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें यह सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, आधिप्रमाणित करें या रखें, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके।
दसवां- हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम नगर जिले के किसी धर्म निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करें, या प्राप्त करें, वयनन करें कोई सर्वेक्षण निर्धारण करें या कोई रेट या कर उद्ग्रहीत करें या किसी ग्राम, नगर जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चयनय के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करें या रखे।
ग्यारवां- हर व्यक्ति जो-
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