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बार कौंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म-फीस, ऑनलाइन? एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए क्या योग्यता चाहिए?
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लॉ करने के बाद लॉ स्टूडेंट का एकमात्र उद्देश्य होता है, बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करवाना। लेकिन अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें? इसके विषय में बहुत ही अस्मंज़स रहता है नए अधिवक्ताओं के लिए। वैसे तो अब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। लेकिन वास्तविक जानकारी के लिए यहाँ दी गई सूचना आपके काम आ सकती है।
- बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) रजिस्ट्रेशन फॉर्म-फीस, ऑनलाइन?
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है अधिवक्ताओं के लिए इसकी भूमिका क्या है?
- बार कौन्सिल ऑफ इंडिया?
- बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए क्या योग्यता चाहिए?
- आवेदक का नाम अग्रेजी या हिन्दी में हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार हो तथा दोनों भाषओं में से एक हो।
- प्रपत्र (फार्म) में निर्दिष्ट सभी उपयुक्त स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- दिनांक 1 जनवरी 2015 से आवेदक/आवेदिका द्वारा अपना या अपने पिता/पति आधार कार्ड पत्र प्रति आवेदन पत्र के साथ करना अनिवार्य है, इसके बिना पंजीकरण होना संभव नहीं होगा।
- हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और विधि स्नातक (एल.एल.बी.) की परीक्षाओं के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटो कॉपी के साथ मूल प्रमाण पत्र दाखिल करें। इसके अतिरिक्त स्नातक पास अंक पत्र की मूल प्रति आवश्य दाखिल करें।
- यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त न हुआ हो तो एल.एल. बी. परीक्षा के प्रोविज़नल पत्र की मूल प्रमाण पत्र एवं विधि स्नातक, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की मूल अंक तालिका एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करें।
- यदि हाई स्कूल का प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्द्र्ण साथ में जमा करें।
- इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अवमुक्त उद्द्र्ण केवल आवेदन से ही सम्बन्धित है।
- यदि आवेदक कभी नौकरी में रहा तो सेवा निवृति त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) के कारण नौकरी छोड़ने का मूल प्रमाणपत्र अधिकारी गण की मोहर एवं स्वप्रमाणित प्रति सहित संलग्न कीजिये।
- नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र दस रूपये के मुद्रण पत्र पर होनी चाहिए।
पंजीकरण में पैसा कितना लगता है?
सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए शुल्क-
- पंजीकरण फार्म शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के 1000/- (एक हजार मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADKHIVARTA HATHARI SAMITI BAR COUNCIL OF UP. ALLAHABAD के नाम से होगा।
- बार कोंसिल उत्तर प्रदेश प्रस्ताव संख्या 1842/ 2012 दिनांक 14.07.2012 के अनुसार जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से कम है। उनके द्वारा रुपये 3000/- (तीन हजार मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADHIVARTA HITKARI VRIDDHAVASTHA MRITYUDAVA YOJANA BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से देय होगा। 45 वर्ष से अधिक पत्र आवेदकों को यह शुल्क नही देना है एवं वे इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।
- पंजीकरण शुल्क को अदायगी किसी भी बैंक के माध्यम से 7515/- (सात हजार पाँच सौ पन्द्रह) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा। इस रकम में पंजीकरण शुल्क के साथ अन्य मदों के शुल्क भी सम्मलित है।
- साथ में 150/- (एक सौ पचास रुपये) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा "BAR COUNCIL OF INDIA COLLECTION FUND ACCOUNT ALLAHABAD" के नाम से होगा।
- नियम 40 अन्तर्गत रुपये 1000/- एक हजार का बैंक ड्राफ्ट AKHIL BHARTIYA BAR COUNCIL ADHIVAKTA KALYANKARI SAMITI U.P. ALLAHARAD के नाम से संलग्न करे।
- बार कोंसिल के प्रस्ताव दिनांक 23.05.2010 के अनुपालन में दिनांक 01.06.2010 से अतिरिक्त देय शुल्क 38 वर्ष से 50 वर्ष तक रुपये 5000 (पाच हजार रुपये ) तथा 5० वर्ष से अधिक एवं सेवा निवृति वाले व्यक्तियों के लिए रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा।
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क
- पंजीकरण फार्म शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) के रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADKHIVAKTA HITKARI SAMITI BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा।
- बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव संख्या 1842/2012 दिनांक 14.07.2012 के अनुसार जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से कम है उनके द्वारा रुपये 3000/- (तीन हजार मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADHIVAKTA HITRARI VRIDDHAVASTHA MRITYUDAVA YOJANA BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से देय होगा 45 वर्ष से अधिक के आवेदकों को यह शुल्क नहीं देना है एवं वे इस योजना के लाभार्थी नही होगे।
- पंजीकरण शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 4515 ( चार हजार पांच सौ पन्द्रह) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा । इस रकम में पंजीकरण शुल्क के साथ अन्य मदों के शुल्क भी सम्मलित है।
- 25/- (पच्चीस रुपये) का बैंक ड्राफ्ट "BAR COUNCIL OF INDIA COLLECTION FUND ACCOUNT ALLAHABAD" के नाम से होगा।
- नियम 40 के अन्तर्गत रुपये 1000/- (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट AKHIL BHARTIYA BAR COUNCIL ADHIVAKTA KALYANKARI SAMITI UP. ALLAHABAD के नाम सलंग्न करें।
- बार कौंसिल के प्रस्ताव दिनांक 23.05.2010 के अनुपालन में दिनांक 01.06.2010 से अतिरिक्त देय शुल्क 38 वर्ष 50 वर्ष तक रुपये 5000 (पाँच हजार रुपये) तथा 50 वर्ष से अधिक एवं सेवानिवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए रुपये 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) BAR COUNCIL OF UP. ALLAHABAD के नाम से देय होगा।
- यदि आप अनुसूचित जाति के है तो अपना जाति प्रमाण पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया 500 (पांच सौ रुपये) का सामान्य मुद्रांक पत्र (जनरल स्टाम्प पेपर) जो प्रार्थी अपने नाम से खरीदे।
- पांच पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो कोट टाई या बन्द गले का कोट शेरवानी में ही हो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाकर आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशानुसार किसी प्रथम श्रेणी के मस्ट्रिट/बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्य प्रमाणित होने चाहिये।
- चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जज बार कॉसिल आफ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के पंजीक्रत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिये।
(1) पूर्ण विवरण नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रमाण दिया जाये।
(2) यदि अधिवक्ता द्वारा चरित्र प्रमाणित किया जाता है तो उसका पंजीकरण संख्या तथा वे अभ्यार्थी के स्थायी निवास के निवासी होने चाहिए।
11- यदि आप प्लीडर हो तो कृपया उसका प्रमाण पत्र अवश्य सलग्न करें साथ में जिला जज द्वारा प्राप्त एक पत्र भेजे कि आप प्लीडर के रूप पंजीक्रत रहकर वकालत किए है
12- पंजीकरण के पश्चात उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ द्वारा संचालित " अधिवक्ता भविष्य निधि योजना की सदस्यता हेतु आवेदन करें योजना का लाभ उठाये
13- आवेदक द्वारा अपना वैधानिक पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य है
14- यदि आवेदक द्वारा किसी विभाग में सेवारत रहते हुए विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की गई है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति सम्बन्धित प्रपत्र की मूल एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करें
नोट- सभी कागजातों एवं मूल प्रमाण पत्रों को ठीक से नत्थी करके कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करे लें अन्यथा प्रमाण पत्र खोने की जिम्मेदारी कार्यालय पर नहीं होगी।
नोट- माह के प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुद्दवार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा।
नोट- कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे नाम व पता अवश्य लिखे तथा बैंक ड्राफ्ट और 500 का जनरल स्टअप पेपर की फोटो कापी अवश्य लगाए।
- अधिक जानकारी के लिए Judicial Guru से संपर्क करें।
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- आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करें
- ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करें
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें
- दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन करें
- निःशुल्क क़ानूनी सहायता के लिए संपर्क करें
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करें
- मातृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन करें
- विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
- सोसाइटी पंजीकरण के लिए आवेदन करें
- स्टार्ट-अप इंडिया के लिए आवेदन करें
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