Posts

Showing posts with the label Women Safety guidance
सत्यमेव जयते!

शादी करने की सोंच रहे हैं तो जान लीजिये कि लव मैरिज (Love Marriage) अच्छा है या अरैंज मैरिज (Arrange Marriage)?

Image
2023 में लव मैरिज (Love Marriage) अच्छा है या अरैंज मैरिज (Arrange Marriage)? ऐसा अक्सर कहा जाता है कि लव मैरिज के सफल होने चांसेस कम होते हैं पर क्या वाकई ऐसा है? वास्तव में यह सवाल अविवाहितों यानि कुवांरे लड़के-लड़कियों द्वारा पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न है और उनके मन में उमड़ने वाला बड़ा दिलचस्प सवाल भी है। लेकिन उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस सुलगते सवाल का जवाब आज तक किसी ने पूरी दिलचस्पी के साथ नहीं खोजा। आज इस आर्टिकल का सब्जेक्ट ख़ास है क्योंकि आप बचपन से ही लव मैरिज (Love Marriage) और अरेंज मैरिज (Arrange Marriage) के फ़ायदे और नुकसान सुनते आ रहे होंगें। ये बात अलग है कि इन दोनों ही शादियों पर हमेशा ही प्रश्नचिन्ह लगता रहा है। बड़े-बुज़ुर्ग अरैंज मैरिज (Arrange Marriage) को बेहतर मानते हैं तो वहीँ अधिकतर लड़के और लड़कियां लव मैरिज (Love Marriage) के सपने बुनते नज़र आते हैं। शादी हम सब की ज़िन्दगी का एक अहम फ़ैसला होता है जिसे दो लोग साथ मिलकर तय करते हैं। भारत में माना जाता है कि यह मेल महज़ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों और संस्कारों का भी होता है। ऐसे में हमारे लिए यह बेह

हमारे देश में लड़कियों को बचपन से यही सिखाया और समझाया जाता है?

Image
हमारे देश में सभी पेरेंट्स का मकसद अपनी बेटी की परवरिश एक अच्छी लड़की के रूप में करने की होती है। लेकिन वह करते क्या है? बे अपनी बेटियों को दबी कुचली लड़कियों के रूप में बड़ा करते हैं। इस तरह की परवरिश आगे जाकर उन्हें शोषण का शिकार बनाती है। दरअसल लड़कियों को बचपन से ही एडजेस्ट करना सिखाया जाता है और एडजेस्ट के नाम पर उन्हें बेबस और लाचार बनाया जाता है। इसके उलट लड़कों को प्रबल और ताकतवर बनाकर पाला जाता है। अपने चारों और अच्छे और सुंदर कपड़े पहने लोगों, खासकर मिडिल क्लास को देखकर लगता है कि दुनिया बदल गई है लेकिन यह बदलाव बाहरी है अंदर से हम नहीं बदले हैं। लड़कियों को दबाने वाली सात ऐसी आदतें जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। यौन हिंसा की जड़े कहां है? जब यह पूछा गया कि अच्छी लड़की क्या होती है तो युवाओं के जवाब हैरान करने वाले थे। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि  यह सब पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे। इसके बाद यह प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट बन गया। तुम्हारा कोई शरीर नहीं है लड़कियों के अंदरूनी मामलें की कोई बात नहीं करता है। किसी लड़की को इंसान से भूत बनाने यानी उ

पति पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ सेक्स करे तो यह बलात्कार है और इस आधार पर तलाक लिया सकता है?

Image
शादीशुदा जोड़ों के बीच शारीरिक सम्बन्ध अनिवार्य व स्वभाविक प्रक्रिया है। पति और पत्नी का एक दूसरे पर  अधिकार है की शारीरिक सम्बन्ध बना सकें हैं। लेकिन जब सेक्स रिलेशन बलपूर्वक व ज़बरदस्ती होने लगे तो यह अपराध का रूप ले लेता है। किन्तु सभी मामले में ज़रूरी नहीं की ऐसा ही हो। पति अगर पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ सेक्स करे तो क्या यह बलात्कार है? कुछ समय पूर्व एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक पेचीदा सवाल था कि पति अगर पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ सेक्स करे तो इस बलात्कार को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं। हाईकोर्ट की बेंच ने इस बारे में किसी तरह की एकमत राय नहीं जताई। पैनल में मौजूद दो जजों की राय अलग-अलग थी। एक जज का विचार था कि इसे अपराध माना जाना चाहिए, वहीँ दूसरे ने इस राय से जुदा इत्तिफाक जताया। वास्तव में यह सवाल है ही टेढ़ा। भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में वैवाहिक बलात्कार को साबित करने और फिर उसके लिए सजा देने का मामला उलझा हुआ है। जिसका हल खोजने में कई देशों के विधि विशेषज्ञ लगे हैं। कितने देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाता है? दुनिया के 150

सेक्स काम कानूनी. पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, आपराधिक कार्रवाई कर सकती है: SC

Image
सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई पर फैसला सुनाया है कि वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है और यौनकर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में पुलिस से कहा कि सहमति जताने वाली यौनकर्मियों के खिलाफ न तो उन्हें दखल देना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और यौनकर्मी (सेक्स वर्कर्स) कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह निर्देश जारी किए। बेंच ने कहा, "यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेशे के बावजूद, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है।" पीठ ने यह भी आदेश दिया कि यौनक

दूसरी पत्नी को पति की सम्पत्ति पर कितना हिस्सा मिलेगा?

Image
क्या दूसरी पत्नी को पति की सम्पत्ति पर पूरा अधिकार होगा दूसरी पत्नी को पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा भले ही किसी व्यक्ति की कोई दूसरी पत्नी हो या उसके बच्चे भी हों। यदि पति ने संपत्ति स्वयं अर्जित की है तब उस व्यक्ति को संपत्ति पर केवल स्वयं का अधिकार होगा। वह संपत्ति को बेच सकता है दान भी दे सकता है या वसीयत भी कर सकता है। शादीशुदा महिला को अपने पति की अर्जित की गई संपत्ति पर कोई अधिकार तब तक नहीं होता जब तक उसका पति जीवित होता है या तलाक की अवस्था ना हो। पहली पत्नी से तलाक के बाद या पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की है तो दूसरी शादी कानूनी मान्यता होने पर ही दूसरी पत्नी को अपने पति की पैतृक किया स्व अर्जित संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। दूसरी पत्नी को पति की कितनी प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा दूसरी पत्नी का फिर से किसी और से शादी करने से पहले उसके पहले पति का निधन हो गया हो या उसके बच्चों का पिता बन गया हो तो उसके हिस्से में पहली पत्नी से हुए बच्चों की तरह समान अधिकार है। अगर दूसरी शादी कानूनी मान्यता नहीं है तो ना तो दूसरी पत्नी और ना ही उसके बच्चों को पैतृक संपत्ति म

क्या 'तीन तलाक' मामले में पति के परिवार को आरोपी बनाया जा सकता है?: कोर्ट

Image
पति के परिजन को नहीं बनाया जा सकता है आरोपी  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीन तलाक मामले में पति के रिश्तेदार या परिजन को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में अपराध करने वालों को अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अग्रिम जमानत देने से पहले सक्षम अदालत द्वारा विवाहित मुस्लिम महिला का पक्ष सुना जाना चाहिए । तीन तलाक के मामले में शिकायतकर्ता की सास को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए एवं 34 के अलावा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम) के तहत आरोपी बनाया गया था। पीड़िता ने पति के साथ सास पर भी आरोप लगाए। पति ने अपराध किया है, न कि उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट ने  याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता महिला शिकायतकर्ता की सास है और उसे इस अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। पत्नी को तलाक देकर पति ने अपराध किया है न कि उसकी मां ने। लिहाज़ा पति की माँ को आरोपी नहीं बनाया जा सकता वहीँ दूस

बहू के गहने रखना क्रूरता नहीं, यह घरेलु हिंसा या उत्पीड़न का हिस्सा नहीं हो सकता

Image
एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा के लिए बहू के गहनों को अपने पास रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (दहेज प्रताड़ना) के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता।  सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी कहा है कि अपने बालिग़ भाई को नियंत्रित न कर पाना, अलग रहना और टकराव से बचने के लिए भाभी से तालमेल बनाए रखने की सलाह देना भी दहेज प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता है। यह टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में पति की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान की। शीर्ष अदालत में यह याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। वैवाहिक विवाद के इस मामले में महिला के पति ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि वह यूनाइटेड स्टेट में नौकरी करता है और वापस जाना चाहता है ताकि अपना जीवन यापन कर सके। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि वह दहेज प्रताड़ना और आईपीसी (IPC) की अन्य धाराओं के तहत आरोपित है। पति पर लगाए गए आरोपों में महिला ने कहा

क्या मुस्लिम लड़की खुद की इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र है?

Image
लड़का लड़की राजी तो परिवार को दखल देने का कोई हक नहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 17 साल की मुस्लिम लड़की और हिंदू युवक की शादी को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यौवन हासिल करने के बाद मुस्लिम लड़की किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल लड़की ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए हिंदू युवक से शादी रचाई थी। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल ला का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो परिवार वालों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा का आदेश दियाहै। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा कानून साफ है कि किसी मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल ला के जरिए होती है। सर दिनशाह फरदुंजी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ के आर्टिकल 195 के मुताबिक याचिकाकर्ता नंबर 1 (17 साल की मुस्लिम लड़की) अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी के लिए योग्य है वही याचिकाकर्ता नंबर 2 (उसका पार्टनर) ने बयान दिया कि वह करीब 33 साल का है। याचिकाकर्ता नम्बर 1 (मुस्लिम लड़की) शादी करने लायक उम्र की है। कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता कि

घरों में बंद लोगों ने लडकियों को तंग करना नहीं छोड़ा? शिकायत हुई तो पता चला!

Image
मोबाइल व साइबर स्पेस में महिला अपराध बढ़े देश भर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक जगहों पर होने वाले अपराध तो घटे हैं पर मोबाइल फोन व साइबर स्पेस में अश्लीलता और छेड़खानी की वारदात बढ़ गई है। विमिन पावर लाइन पर दर्ज़ आंकडे इसका सबूत है की लगभग 2,59,800 महिलाओं ने शिकायत दर्ज़ करवाई। शिकायतों की यह संख्या लॉकडाउन के पहले इसी अवधि के दौरान हुई शिकायतों से 41000 अधिक है। लॉकडाउन से पहले वीमिन पावर लाइन पर शिकायतों की संख्या 2.18 लाख थी। जो की गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान शिकायतों की संख्या 41800 बढ़ गई है। एडीजी (कानून) ने बताया कि इनमें से कुछ केस पुराने हैं, जिनमें शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके साथ फिर से मोबाइल पर अश्लीलता की गई। 1200 कॉल लॉकडाउन की वजह से हुए दिक्कत से संबंधित एडीजी विमिन पावर लाइन ने बताया कि वीमिन पावर लाइन पर कुल 2.61 लाख कॉले आई थी, जिनमें 1200 लॉकडाउन की दिक्कतों से संबंधित थी। कुछ कॉले यूपी के बाहर फंसे लोगों ने की थी और मदद मांगी थी। इन्हें संबंधित राज्यों की हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कई कॉलें राशन और दवा की उपलब्धता से संबंधित थी। इन्हें संब

तुम सेक्सी लग रही हो कहना अपराध है क्या? फ्लर्ट और छेड़खानी में क्या अंतर है?

Image
छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के बीच अंतर क्या है? छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के बीच का अंतर सरल है। यदि यह अवांछित (असहनीय या बिना स्वीकृति) है, तो यह यौन उत्पीड़न है। यौन उत्पीड़न यौन प्रकृति का कोई वांछित या अवांछित व्यवहार है, और छेड़खानी एक यौन प्रकृति का व्यवहार है! क्या फ्लर्ट करना उत्पीड़न है? अगर कोई फ़्लर्ट करता है और यह अवांछित है, तो उस व्यक्ति को रुकने के लिए कहें। यदि वे नहीं रुकते हैं, तो इसे उत्पीड़न माना जाता है। किसी को परेशान करना गैर कानूनी है। छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के बीच मुख्य अंतर यह है कि यौन उत्पीड़न अवांछित है। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह उत्पीड़न है? छेड़खानी और उत्पीड़न के बीच अंतर के लिए छवि परिणाम 5 तरीके आप बता सकते हैं कि क्या कोई आपका यौन उत्पीड़न कर रहा है आप सेक्सिस्ट व्यवहार का पता ऐसे लगायें। वे लगातार आपके साथ फ्लर्ट करते हैं। वे आपको वरिष्ठता या पद का उपयोग करके धमकाते हैं और गलत काम करने के लिए उक्सातें हैं। वे ऑनलाइन आपके साथ अनुपयुक्त व्यवहार करते हैं। वे व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं की वो सबको पता चले। इश्कबाजी और छेड़खानी मे

अब दिक्कत होने पर छ: महीने के गर्भ का भी हो सकेगा गर्भपात, सरकार ने गाइडलाइन जारी की!

Image
केंद्र सरकार ने बढ़ाई Abortion की समय-सीमा, अब प्रेग्नेंसी के इतने हफ्ते तक हो सकेगा गर्भपात। क्या है नियम- अगर कोई महिला गर्भ गिराने का फैसला करती है तो मेडिकल बोर्ड को महिला और उसकी रिपोर्ट की जांच कर तीन दिन के भीतर गर्भावस्था की समाप्ति के निवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में राय देनी होती है। सरकार ने क्या बदलाव किया है? केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 को गर्भपात (Abortion) संबंधी नये नियम जारी किये हैं. सरकार ने गर्भपात संबंधी नये नियम जारी (अधिसूचित) किये हैं। अब से कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह (पांच महीने से बढ़ाकर छह महीने) कर दिया गया है। नए नियम मार्च में संसद में पारित गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 के नाम से अधिसूचित किए गए हैं। पहले से क्या प्रावधान मौजूद था? अब तक पुराने नियमों के अंतर्गत, 12 सप्ताह (तीन महीने) तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह लेनी होती थी और 12 से 20 सप्ताह (तीन से पांच महीने) के गर्भ के मेडिकल समापन के लिए दो डॉक्टरों की सलाह जरूरी होती थ

शादी के पहले केवल मनोरंजन के लिए शारीरिक सम्बन्ध बनाने को आतुर ना रहें लड़कियां!

Image
जब तक कि उन्हें शादी का आश्वासन न दिया जाए, तब तक सिर्फ मनोरंजन के लिए भारत में अविवाहित लड़कियां कामुक गतिविधियों में लिप्त नहीं होतीं : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) ने हाल ही में कहा, "भारत एक रूढ़िवादी समाज है, यह अभी तक सभ्यता के उस स्तर (उन्नत या निम्न) तक नहीं पहुंचा है, जहां अविवाहित लड़कियां... लड़कों के साथ केवल मनोरंजन के लिए कामुक गतिविधियों (इंटरकोर्स) में शामिल हों, जब तक कि यह भविष्य में विवाह के किसी वादे/आश्वासन के साथ समर्थित न हो।" जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने कहा कि एक लड़का, जो एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश करता है, उसे यह समझ होनी चाहिए कि उसके कार्यों के परिणाम हैं और वह इसका सामना करने के लिए तैयार रहे। क्या है पूरा मामला? आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2) (एन), 366 और बच्चों के यौन शोषण से रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 4,5-1, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने शादी के बहाने एक लड़की के साथ बलात्कार किया। कोर्ट के सामने, उसके वकील ने दलील दी गई कि लड़की कथित अपराध के समय बालिग

प्राइवेट नौकरी करने वाली गर्भवती महिला Maternity Benefit ऐसे पा सकती हैं!

Image
मातृत्व लाभ का दावा तथा अदायगी की अधिसूचना (Claim of maternity benefit and notification of payment) मातृत्व हित लाभ अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत मातृत्व हित (Maternity Benefit) लाभ के दावे (claim) तथा उसकी अदायगी (payment) की अधिसूचना के संबंध में उपबंध है। कोई स्त्री जो एक संस्थापन में नियोजित (काम करती हो) है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व हित लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखती है, और इसके लिए वह अपने नियोजक को निर्धारित प्रारूप में सूचना लिखित रूप से दे सकती है। इस सूचना द्वारा वह यह विहित कर सकती है कि नियोजक मातृत्व लाभ की या अन्य कोई धनराशि उसे या उस नोटिस में नामांकित किसी व्यक्ति को करें तथा नोटिस में यह उपबंधित भी कर सकती है कि मातृत्व हित लाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान वह किसी अन्य संस्थापन में कार्य नहीं करेगी। किसी गर्भवती स्त्री के मामले में नोटिस में उस अतिथि का उल्लेख किया जाएगा जिस तिथि से मातृत्व लाभ के लिए वह स्त्री कर्मकार अपने कार्य से अनुपस्थित रहेगी, किंतु यह तिथि उसके प्रसव के प्रत्याशित दिन के 6 सप्ताह से पूर्व तिथि नहीं होगी। कोई ऐसी स्त्री, जिसने कि उस स

महिला सम्मान की पैरवी करने वाले देश में मैरिटल रेप अपराध नहीं!

Image
एक लड़की (उम्र लगभग 23 वर्ष) की 2017 में शादी हुई। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई। पत्नी का आरोप है कि पति दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने लगा जो देखते-देखते आम होता गया। यहां तक की पति ने कई बार पत्नी की मर्जी के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध (सेक्स) भी बनाता था। यही नहीं पति ने उस लड़की के साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध भी बनाये। इन सब प्रताड़ना से तंग आकर एक ऱोज पत्नी ससुराल छोड़ अपने मायके चली गई। इसके बाद पत्नी ने अपने पति के खिलाफ रेप, अप्राकृतिक संबंध और दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा तो निचली अदालत ने पति को तीनों मामलों में दोषी पाया, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पति को रेप के आरोप से बरी कर दिया। यह कोई पहला वाक्या नहीं है और ना ही ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पति को पत्नी के साथ रेप के आरोप से बरी किया गया हो। बता दें कि भारतीय कानून में पति-पत्नी के बीच इस तरह के मैरिटल रेप (बिना मर्ज़ी सम्बन्ध या जबरन सेक्स) की धारा 375 से अलग रखा गया है आखिर ये मैरिटल रेप होता क्या है? मै

क्यों लोग लड़की को बदनाम करने लगते है जब वो "न" कहती है? क्या करे एक लड़की अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो की!

Image
आज के दौर में एक पुरुष का कई महिला से सम्बन्ध होगा या किसी महिला का कई पुरुष से सम्बन्ध होना आम होता जा रहा है। पति-पत्नी, दोस्त, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या डेट कर रहे कपल्स आजकल फोन पर बात करते समय एक दूसरे से कब अतरंग बातें करने लगते हैं इसका पता उन्हें भी नहीं चलता। बातचीत के दौरान वीडियो, फोटो शेयर करना एक सामान्य बात है। इसमें कोई नई बात नहीं है और न ही कुछ गलत। लेकिन कई बार लड़की या लड़का अपने अंतरंग संबंधों (सेक्स) के दौरान अपने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान खींचे गए फोटोस या वीडियोस या एक दूसरे को शेयर करते हैं। जिसमें न्यूड फोटो, सेक्स वीडियो टेप, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे तमाम चीज़े शेयर होती हैं। यह फोटो रिवेंज पोर्न के रूप में आजकल एक दूसरे से प्रतिशोध (बदला) लेने का कारण भी बनते जा रहे हैं। अक्सर करके प्रेमी युगल एक दूसरे को अपनी प्राइवेट फोटो शेयर करते हैं लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो यही फोटो जो पक्ष रिवेंज (बदला) लेना चाहता है उसके द्वारा दुरपयोग किआ जाता है। वह पक्ष इन फोटो का उपयोग करके दूसरे पार्टनर को बदनाम करने का प्रयास करता है। क्या है रिवेंज पोर्न ? जब कोई प्रेमी (लड़क

कब एक निःसंतान सौतेली माँ दत्तक बच्चों से भरण-पोषण पाने का हकदार रखती है?- पढ़िए अधिवक्ता आशुतोष कुमार का लेख

Image
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक बच्चे तथा वृद्ध माता-पिता की पोषण पाने का अधिकार प्राप्त है और विशुद्ध हिंदू विधि के अंतर्गत क्या अधिकार प्राप्त है। वृद्ध माता-पिता तथा संतान के भरण पोषण का अधिकार- हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वृद्ध माता-पिता तथा संतानों को भरण पोषण का अधिकार प्रदान किया गया है। यह धारा उप बंधित करती है कि- इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि कोई हिंदू अपने जीवनकाल के दौरान धर्मज या अधर्मज अवयस्कों और वृद्धों तथा शिथिलांग माता-पिता का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। जबकि कोई धर्मज अथवा अधर्मज अवयस्क रहे वह अपने पिता या माता से भरण-पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा। किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध शिथिलांग माता-पिता का या किसी पुत्री का, जो अविवाहिता हो भरण-पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहां तक होगा जहां तक कि माता-पिता या अविवाहित पुत्री, यथा स्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो। स्पष्टीकरण- इस धारा में "माता" के अंतर्गत नि: संतान सौतेली मां भी ती है। इस प्रकार

कैमरा करेगा लड़कियों की सुरक्षा, फोटो बताएगा परेशानी

Image
प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लगाम लगाने के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक को प्रयोग करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 200 चौराहों पर कैमरे लगवाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरा सड़क पर जब किसी महिला को कोई परेशानी दिक्कत होगी तो फोटो खींचकर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 112 को भेज देगा। फोटो मिलते ही पास में मौजूद पुलिस की गाड़ी मदद के लिए महिला के पास पहुंच जाएगी। और क्या सुरक्षा करेगा कैमरा?  महिलाओं और लड़किओं की सुरक्षा के अलावा शहर में मूवमेंट्स के लिए 15 सहायक कैमरे लगवाए जाएंगे। चेहरे पर तनाव और को भाग लेगा कैमरा  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यानि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए 200 चौराहों को चुना गया है। जहां पर महिलाओं को दिक्कत होती है इन कैमरों की खासियत होगी कि महिलाओं के चेहरे पर तनाव आते ही फोटो खींच कर पुलिस कंट्रोल रूम भेज देगा और पास ही मौजूद  पुलिस फ़ौरन उस महिला की सुरक्षा के लिए आ जाएगी। यह पता लग जाएगा किसी महिला को किसी प्रकार की कोई परेशानी है और वह है ऑटोमेटेकली 112 पुलिस कंट्रोल रूम को उसकी शिकायत भेज

हिन्दू धर्म में न दूसरी शादी की जा सकती है ना पहली से तलाक़ होगा

Image
हिन्दू विधि (Hindu Marriage) :  जानिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन विवाह कब शून्य ( Void marriage) होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह को संस्कार तथा संविदा दोनों का मिश्रित रूप दिया गया है। प्राचीन शास्त्रीय विधि के अधीन हिंदू विवाह संस्कार है और उसमे तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस हेतु कुछ प्रावधान आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी सम्मिलित किए गए हैं।  यदि हिंदू विवाह को एक संविदा के स्वरूप में देखा जाए तो एक संविदा के भांति ही इस विवाह में शून्य विवाह ( Void marriage) और शून्यकरणीय विवाह ( Void marriage) का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 उन विवाहों का उल्लेख कर रही है जो विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य होते हैं , अर्थात वह विवाह प्रारंभ से ही कोई वजूद नहीं रखते हैं तथा उस विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार पति-पत्नी नहीं होते। शून्य विवाह वह विवाह है जिसे मौजूद ही नहीं माना जाता है। शून्य विवाह का अर्थ है कि वह विवाह जिसका कोई अस्तित्व ही न हो अर्थात अस्तित्वहीन विवाह है। किसी भी वैध विव

लीगल खबरें आपके लिए!