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प्राइवेट नौकरी करने वाली गर्भवती महिला Maternity Benefit ऐसे पा सकती हैं!

मातृत्व लाभ का दावा तथा अदायगी की अधिसूचना (Claim of maternity benefit and notification of payment)

मातृत्व हित लाभ अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत मातृत्व हित (Maternity Benefit) लाभ के दावे (claim) तथा उसकी अदायगी (payment) की अधिसूचना के संबंध में उपबंध है। कोई स्त्री जो एक संस्थापन में नियोजित (काम करती हो) है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व हित लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखती है, और इसके लिए वह अपने नियोजक को निर्धारित प्रारूप में सूचना लिखित रूप से दे सकती है।

Maternity Benefit

इस सूचना द्वारा वह यह विहित कर सकती है कि नियोजक मातृत्व लाभ की या अन्य कोई धनराशि उसे या उस नोटिस में नामांकित किसी व्यक्ति को करें तथा नोटिस में यह उपबंधित भी कर सकती है कि मातृत्व हित लाभ प्राप्त करने की अवधि के दौरान वह किसी अन्य संस्थापन में कार्य नहीं करेगी।

किसी गर्भवती स्त्री के मामले में नोटिस में उस अतिथि का उल्लेख किया जाएगा जिस तिथि से मातृत्व लाभ के लिए वह स्त्री कर्मकार अपने कार्य से अनुपस्थित रहेगी, किंतु यह तिथि उसके प्रसव के प्रत्याशित दिन के 6 सप्ताह से पूर्व तिथि नहीं होगी। कोई ऐसी स्त्री, जिसने कि उस समय नोटिस नहीं दी थी जबकि वह गर्भवती थी, तो वह ऐसा नोटिस प्रसव के शीघ्र पश्चात दे सकती है। ऐसा नोटिस प्राप्त करने के उपरांत नियोजक ऐसी स्त्री को संस्थापन के से उस समय तक अनुपस्थित रहने की अनुमति दे देगा जब तक कि प्रसव की तिथि से लेकर 6 सप्ताह की अवधि न समाप्त हो जाए।

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एक महिला कर्मचारी को प्रसव की संभावित तिथि के पूर्व 6 सप्ताह की औसत मजदूरी की धनराशि का भुगतान निर्धारित प्रारूप में यह प्रमाण देने पर कि वह गर्भवती है, नियोजन (संस्था) द्वारा अग्रिम रूप में किया जाएगा तथा प्रसव की तिथि के पश्चात के 6 सप्ताह की अवधि के लिए औसत मजदूरी का भुगतान निर्धारित प्रारूप में इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर देने के 48 घंटों के भीतर नियोजक द्वारा किया जाएगा कि ऐसी स्त्री को प्रसव हुआ है।

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धारा 6 के अंतर्गत सूचना न दे पाना किसी महिला को इस अधिनियम के अंतर्गत मातृत्व लाभ के किसी अन्य राशि के हक से वंचित नहीं करेगा, यदि वह ऐसी प्रसुविधा या राशि के लिए अन्य प्रकार से हकदार हो। ऐसे मामले में निरीक्षक स्वप्रेरणा से या महिला के आवेदन पर ऐसी प्रसुविधा या राशि का भुगतान निर्दिष्ट अवधि के अंदर करने का आदेश कर सकता है।

Maternity Benefit

किसी महिला की मृत्यु की स्थिति में मातृत्व लाभ का भुगतान

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि इस अधिनियम के अधीन मातृत्व लाभ या अन्य किसी राशि की हकदार कोई महिला मातृत्व लाभ या राशि को प्राप्त करने से पूर्व मर जाए या जहां नियोजक धारा 5(3) के द्वितीय परंतुक के अधीन मातृत्व लाभ देने का दायी हो वह नियोजक ऐसा लाभ या राशि धारा 6 के अधीन दी गई सूचना में महिला द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को और उस स्थिति में जबकि कोई ऐसा नाम निर्देशिती न हो उसके विधिक प्रतिनिधि को प्रदान करेगा।

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