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क्यों लोग लड़की को बदनाम करने लगते है जब वो "न" कहती है? क्या करे एक लड़की अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो की!

आज के दौर में एक पुरुष का कई महिला से सम्बन्ध होगा या किसी महिला का कई पुरुष से सम्बन्ध होना आम होता जा रहा है।



पति-पत्नी, दोस्त, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या डेट कर रहे कपल्स आजकल फोन पर बात करते समय एक दूसरे से कब अतरंग बातें करने लगते हैं इसका पता उन्हें भी नहीं चलता।


बातचीत के दौरान वीडियो, फोटो शेयर करना एक सामान्य बात है। इसमें कोई नई बात नहीं है और न ही कुछ गलत। लेकिन कई बार लड़की या लड़का अपने अंतरंग संबंधों (सेक्स) के दौरान अपने शारीरिक संबंध बनाने के दौरान खींचे गए फोटोस या वीडियोस या एक दूसरे को शेयर करते हैं। जिसमें न्यूड फोटो, सेक्स वीडियो टेप, कॉल रिकॉर्डिंग जैसे तमाम चीज़े शेयर होती हैं।

यह फोटो रिवेंज पोर्न के रूप में आजकल एक दूसरे से प्रतिशोध (बदला) लेने का कारण भी बनते जा रहे हैं।

अक्सर करके प्रेमी युगल एक दूसरे को अपनी प्राइवेट फोटो शेयर करते हैं लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो यही फोटो जो पक्ष रिवेंज (बदला) लेना चाहता है उसके द्वारा दुरपयोग किआ जाता है। वह पक्ष इन फोटो का उपयोग करके दूसरे पार्टनर को बदनाम करने का प्रयास करता है।

क्या है रिवेंज पोर्न ?

जब कोई प्रेमी (लड़का या लड़की) अपने पार्टनर का अतरंग फोटो, (न्यूड फोटो या शारीरिक संबंध के दौरान लिया गया फोटो,) विडियो, ऑडियो को उसकी अनुमति के बिना किसी सोशल मीडिया साइट पर अथवा किसी अन्य पब्लिक साइट अपलोड कर देता है इस इरादे से कि पार्टनर को बदनाम किया जा सके तो यह अपराध रिवेंज पोर्न कहलाता है।

इस इरादे से फोटो शेयर किया गया हो जिससे पार्टनर की बदनामी की जा सके उसे शर्मसार किया जा सके तो इसे रिवेंज पोर्न कहते हैं लेकिन यह कोई कानूनी परिभाषा इसकी नहीं है

एक रिसर्च के अनुसार इस अपराध का शिकार अधिकतर लड़कियाँ ही होती हैं। प्रेम संबंध के दौरान जब लड़की अपनी न्यूड फोटो या सेमी न्यूड फोटो को अपने प्रेमी के  साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वी-चैट जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करती है तो प्रेमी से रिश्ता टूटने पर प्रेमी ऐसे फ़ोटोज़ का दुरूपयोग कर सकता है।

जब अत्यंत निजी सामग्री को सार्वजनिक किया जाता है तो बदनामी लड़की की ही होती है। हेट्रोसेक्सुअल रिश्तो में अधिकांश लड़कियां ही लड़कों के हाथों इस एब्यूज का शिकार होती हैं।
उदाहरण के तौर पर- जब प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के साथ सेक्सी (नंग्न या अर्ध नंग्न) फोटो खींचते हैं सेक्स रिलेशन के दौरान एक दूसरे के न्यूड फोटो लेते हैं तो हस्बैंड या प्रेमी के द्वारा लड़की के फोटो को व्हाट्सएप पर या किसी अन्य सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड कर देता है तो यह रिवेंज पोर्न का अपराध होता है।
अधिकांशत मामलों  में जब लड़की लड़के की किसी बात को मानने से इंकार कर देती है तो पार्टनर बदला लेने की नीयत से ऐसा करते हैं
इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे-
  • लड़की का शादी से इनकार कर देना 
  • शादी से पहले सेक्स के लिए मना कर देना
  • लड़की का किसी और के साथ प्यार या शारीरिक सम्बन्ध हो जाना 
  • ऑफिस या स्कूल में लड़के की बातों को इग्नोर करना
इससे लड़कों को लगने लगता है की उनका ईगो हर्ट हुआ है तो बॉयफ्रेंड बदला लेने के नियत से लड़की के अंतरंग फोटो को इस अपराध के तहत उपयोग करता है और इसे नॉन-कंसेशनल फोन या इमेज बेस्ड फोटोग्राफी भी कहते हैं

इस अपराध का लड़की पर क्या असर होता है?


किसी महिला की फोटो बिना उसकी मर्ज़ी के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड/पोस्ट करना उसकी निजता के अधिकार का हनन है। रिवेंज पोर्न के तहत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ते हैं।
जैसे- अनिद्रा, डिप्रेशन, माईग्रेन आदि का शिकार  कई बार फोटो या वीडियो के साथ साथ पर्सनल डिटेल भी शेयर कर दी जाती है तब महिलाएं स्टॉकिंग या बलात्कार की धमकी अनचाहे कॉल कई तरह की हिंसा झेलती हैं।

निजी पलों में अपने पार्टनर के साथ अतरंग फोटो खींचना, विडियो बनाना, एक दूसरे को शेयर करना किसी भी रिश्ते में स्वाभाविक है। शारीरिक तौर पर आकर्षण या शारीरिक ज़रुरत जीवन का हिस्सा है इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, समस्या उस वक्त होती है जब यह सोच महिलाओं की "ना" पुरुषों के लिए अहम् का मुद्दा बन जाती है। लड़को की यह सोंच की अपनी फोटो शेयर करने वाली लड़कियां महिलाओं को ज्यादा मॉर्डन का लेबल लगा देते हैं।

हमारे समाज की एक आम सोच है यदि कोई लड़की अपनी फोटोस को किसी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है तो समाज सोंच लेता है कि लड़की ज्यादा मॉडल है या उससे अलग-अलग संज्ञा दिन लगते हैं जैसे बदचलन कहना या कैरक्टरलेस कहना आदि

अधिकांश लोग इस बात की पैरवी इस तरह भी करते हैं कि उसने अपनी फोटो शेयर ही क्यों किए उसकी खुद की गलती है। यह सोच विक्टिम(बीमार) है कोई दोष देने के कल्चर का नतीजा है समाज में व्याप्त यह सोच ही महिलाओं के प्रति इस प्रकार की हिंसा का सबसे बड़ा कारण है।

इस अपराध पर क्या कानून है?

आईपीसी (IPC) की धारा 354C  के तहत रिवेंज पोर्न के लिए दंड का प्रावधान है।
धारा 354 में इस अपराध के लिए दंड प्रावधान कर दी है। इसके तहत दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाता है जो किसी स्त्री या लड़की को ऐसी परिस्थिति में उसकी फोटो ले जहां उसकी प्राइवेसी हो अर्थात जहां उसके प्राइवेट अंग आसानी से देख जा सकते हों व स्नान आदि कर रही हो

याद रहे कि 2013 से पहले यह धारा कानून का हिस्सा नहीं थी। जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझाव पर इसे अधिनियम में जोड़ा गया है। अब आईपीसी में धारा 354D के तहत इसे अपराध माना जाएगा जिसमें बिना अनुमति के  किसी लड़की की फोटो शेयर करना अपराध है।

कैसे निर्धारित होगा कि अपराध है अथवा नहीं-

यह धारा रिवेंज पोर्न के अपराध को दंडित करता है जहां कोई लड़की फोटो खींचने के लिए अनुमति तो दे लेकिन उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करने का अनुमति ना दें और फिर भी उसकी फोटो को शेयर कर दी जाए। इस आशय से की लड़की की बदनामी हो या उसकी छवि धूमिल हो तो इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा

ध्यान रहे कि लड़की के अनुमति के बिना उसके प्राइवेट अंगों या उसके किसी भी अतरंग प्रकार की फोटो खींचना भी एक अपराध है किंतु यदि वह इसकी अनुमति फोटो खींचने की केवल देती है तो यह अपराध नहीं है लेकिन वही फोटो अगर शेयर कर दिया जाए उसकी बिना अनुमति के तो यह अपराध होगा। लड़की ने खुद अपनी फोटो खींचकर अपने पार्टनर ( बॉयफ्रेंड ) को शोशल मीडिया के माध्यम दी है तो केवल फोटो देना या केवल पार्टनर के साथ शेयर करना अपराध नहीं है क्योंकि लड़की ने केवल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर के भेजी है।


इसके उलट यदि किसी लड़की ने अपनी नंग्न फोटो या विडियो शेयर करने की अनुमति स्वयं दी है तो यह अपराध नहीं है जैसा की फिल्मों टीवी सीरियल या वेब सीरीज के लिया किया हो।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A (जिसे अब समाप्त कर दिया गया है) के तहत जारी किया जा सकता है। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति की प्राइवेसी उल्लंघन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसकी अतरंग फोटो को प्रकाशित करना प्रेषित करना दंडनीय अपराध माना गया है। दरअसल कानून की दृष्टि में रिवेंज को एक अलग अपराध नहीं माना गया इसलिए धारा 354C के अलावा धारा 368 आईपीसी(IPC) की धारा 506, 509 और 500 का भी प्रयोग किया जा सकता है अश्लीलता संबंधित धाराओं में भी अभियुक्त को चार्ज किया जा सकता है।

Comments

Unknown said…
Really good information.

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