मास्क लगाइये आप लखनऊ में हैं, मास्क न पहनने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना!
अब थूकने पर भी लगेगा जुर्माना।
कोरोना संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है ऐसे में अपने अपने स्तर से ऐतिहात बरतना बेहद जरूरी है।
कोराना संकट काल के दौरान कोई शख्स यदि लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, सड़क पर थूकता है या दोपहिया वाहन पर दो लोग चलते पाए गए तो अब सरकार ऐसे दोषियों से जुर्माना वसूलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अब यदि आप बगैर मास्क या बगैर मुंह ढकें घर से बाहर निकलते हैं तो पहली और दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹100 का जुर्माना लगेगा, जबकि अगर तीसरी बार ऐसा करते पकड़े गए तो ₹500 का जुर्माना लगेगा।
स्कूटी या मोटरसाइकिल पर दो सवारी चलती दिखी तो जुर्माने के साथ लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
लेकिन इस नियम से उन लोगों को छूट होगी, जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता। वह किसी के साथ ऑफिस या किसी अन्य जरूरी काम से जा रहे हों तो। हालांकि इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट और मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस लॉक डाउन के दौरान ऐसे सख्ती कर रही थी लेकिन अब जुर्माना भी वसूलेगी।
मास्क के बिना निकलने पर
पहली और दूसरी बार बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो ₹100
वहीँ तीसरी बार बिना मास्क के बाहर निकले तो ₹500
लॉकडाउन का उलंघन करने पर
पहली बार उलंघन करने पर ₹100-500
दूसरी बार उलंघन करने पर ₹500-1000
तीसरी बार उलंघन करने पर ₹1000
दोपहिया वाहन पर दो लोग चलते मिले
पहली बार उलंघन करने पर ₹250
पहली बार उलंघन करने पर ₹500
पहली बार उलंघन करने पर ₹1000
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