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बेरोज़गार हो चुके कर्मचारियों को भत्ता देगी सरकार!

बेरोज़गार हो चुके कर्मचारियों को भत्ता देगी सरकार!

केंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा निगम के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए शुरुआत की है इस योजना के तहत नौकरी जाने की स्थिति में भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को हर महीने 2 साल तक आर्थिक मदद देगी।

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आज कोरोना की वजह से देश की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है। हालत यह हो गई है कि कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करना शुरू कर दी है या फिर कर्मचारियों की छटनीं करना शुरू कर दी है। कंपनियों ने कर्मचारियों को काम से निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों के सामने नौकरी और आजीविका का संकट आ पड़ा है। महामारी के कारण उपजे इस संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐसी स्कीम शुरुआत की थी जो आज के समय में बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारियों के काम आ रही है।

इस स्कीम के तहत कोरोना संकटकाल से बेरोजगार होने वाले व्यक्ति को 24 महीने यानी पूरे 2 साल तक पैसे मिलते रहेंगे।

अटल बीमित कल्याण योजना के तहत जो व्यक्ति राज्य कर्मचारी बीमा निगम के तहत बीमित है। केंद्र सरकार उस व्यक्ति को दो साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी।

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सरकार ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को पिछले 90 दिन की औसत आय का 25% के बराबर आर्थिक सहायता देती है। 90 दिनों कहने का अर्थ यह है कि 3 महीने तक जितनी कमाई व्यक्ति की होती है उस कमाई का 25% आर्थिक सहायता के रूप में उस व्यक्ति को मिलेगा। हालांकि इसका फायदा केवल ईएसआईसी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा।

कैसे कर सकते हैं आवेदन


जो व्यक्ति किसी संगठित क्षेत्र की संस्था में 6 माह से अधिक की नौकरी पूरी कर चुके हैं उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना से जुड़ने के लिए आधार नंबर व बैंक अकाउंट के डाटा डिटेल का जुड़ा होना जरूरी है।
योजना का लाभ लेने के लिए ₹20 के नॉन जुडिशल पेपर पर नोटरी द्वारा बनाया हुआ एफिडेविट देना होगा और इसे किसी भी नजदीकी ESIC के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
ESIC कॉरपोरेशन व श्रम सेवा रोजगार मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम द्वारा यह सहायता प्रदान की जाएगी।
किंतु यह फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो संगठित क्षेत्र के में आने वाले क्षेत्रों में नौकरी करते थे और उनका पैसा PF या ESI  के अंतर्गत अंशदान में कटता हो।

कौन नहीं ले सकता लाभ
ऐसे कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवा निवर्ती ले चुके हों उन्हें यह  नहीं मिलेगा। 
जिनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा या आरोप साबित हुआ हो ऐसे कर्मचारी भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।

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