साइबर क्राइम क्या है भाग 2: कौन से काम साइबर अपराध माने जाते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में सारा विश्व सायबर अपराध से जुझ रहा है। भारत में भी उन सभी कामों को सायबर अपराध बनाया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से किये गये हों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में उन्हें अपराध के रूप में उल्लेखित किया गया है। आज इस लेख में अपराधों का एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्हें सारे विश्व में सायबर अपराध का नाम दिया है। साइबर अपराध कितने प्रकार के होतें हैं:- व्यक्तियों के खिलाफ अपराध। सभी प्रकार की संपत्ति (बैंक, सेविंग्स आदि) के खिलाफ साइबर अपराध, और राज्य या समाज के खिलाफ साइबर अपराध। साइबर अपराधों को इन तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। व्यक्ति के खिलाफ अपराध व्यक्ति (यदि महिला के सम्बन्ध में) के खिलाफ साइबर अपराधों में ई-मेल, मैसेज, मिसकाल आदि के माध्यम से उत्पीड़न शामिल है। जिसमें किसी लड़की या लड़के का पीछा करना, मानहानि (बेज्ज़ती), या उसके कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच, अश्लील एक्सपोजर(प्राइवेट फोटो), ई-मेल स्पूफिंग, धोखाधड़ी, या सेक्सी विडियो और अश्ल...