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अब किश्तों में कीजिये बकाया बिजली के बिल का पेमेंट, मिलेगी 100 परसेंट छूट!

अगर आपका बिजली का बिल बकाया है या बिजली चोरी के जुर्म ने आप पर पेनाल्टी लगी है और इस भारी भरकम बिल को आप एक साथ जमा करने के स्थिति में नहीं हैं तो इस योजना के माध्यम से अब आप अपना सभी भुगतान अब कर सकेंगे।

क्या OTS योजना का मकसद?

इस योजना का मकसद सभी प्रकार के बिलों के भुगतान के लिए अनुरोध है
योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए योजना को प्रभावी ढंग से लागू की जाये, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

OTS योजना क्या है?

सभी प्रकार के बिजली के बिलों (LMV1, LMV5 तथा 5 किलो वाट कनेक्शन) के लेट फ़ीस माफ़ी योजना है।
जिसे एकमुश्त समाधान योजना के नाम से लागू किया गया है। इस योजना में लेट फीस को पूरी तरह समाप्त किया जायेगा और उपभोक्ता को बकाया बिल एक बार में जमा करने का अवसर दिया जायेगा।

इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर सरचार्ज में छूट प्रदान करती है जो सी प्रकार है:

एल० एम० वी०-1 (समस्त विद्युत भार) - रू० एक लाख तक - अधिकतम 6 किश्तों में भुगतान
एल० एम० वी०-2 (05 कि० वा० विद्युत भार तक) - रू० एक लाख से अधिक - अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान
एम० एम० वी०-5 (समस्त विद्युत भार) - रू० एक लाख से अधिक - अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान

बिजली का बिल भुगतान करने की योजना कब से कब तक है?

योजना की अवधि:
यह योजना दिनांक 01.06.2022 से 30.06.2022 तक लागू रहेगी।

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

योजना की प्रक्रिया:
इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.04.2022 तक के योग्य सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र पर कर सकता है अथवा मीटर रीडर विद्युत सखी को भी भुगतान कर सकता है। वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

OTS योजना के लिए आवेदन कैसे करें!

उपभोक्ता कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि ( दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया ) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या (Account No.) फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि मूल बिल धनराशि सरचार्ज में छूट , भुगतान हेतु राशि इत्यादि डिस्प्ले होगी। 

यदि कोई उपभोक्ता बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एस० डी० ओ० कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में सी० एस० सी० (ग्राहक सेवा केंद्र) केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ० प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रेजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है।

किसे मिल सकता है OTS योजना का लाभ?

सभी विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.06.2022 से 30.06.2022 तक सभी प्रकार के विद्युत भार जैसे एल०एम० वी०-1 (घरेलू) एवं एल० एम० वी०-5 (निजी नलकूप) तथा 5 कि० वा० तक के विद्युत भार के एल० एम० वी०-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान अधिभार छूट के लिए "एकमुश्त समाधान योजना" लागू की गयी है।

एकमुश्त समाधान योजना के मुख्य बिन्दुः-
  1. एक लाख से अधिक के मूल बकाये का किश्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों से दिनांक 30.04.2022 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार को हटाते हुए शेष बकाया धनराशि ( सरचार्ज रहित ) को अधिकतम 12 किश्तों में बाँटा जायेगा।
  2. किश्त अवधि में यदि उपभोक्ता दिनांक 30.04.2022 के मूल बकाये और इसके बाद के महीने के सभी मासिक बिल सरचार्ज सहित का पूर्ण भुगतान कर देता है तो उसे दिनांक 30.04.2022 तक के बकाये पर लगे विलम्बित भुगतान (लेट फ़ी) अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा। यदि उपभोक्ता ऐसा नहीं करता है तो उसके अधिभार (पेनाल्टी) को जोड़कर बिल जारी कर दिया जायेगा।
  3. उपभोक्ता को अपने बकाये राशि की किश्त बनवाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता(जूनियर इन्जिनिअर)/एस०डी०ओ० कार्यालय/ग्रामीण क्षेत्रों में सी०एस०सी(ग्राहक सेवा केंद्र) केन्द्रों पर सम्पर्क करना होगा या खुद उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  4. किश्तों में भुगतान करने वाला उपभोक्ता यदि निर्धारित किश्त समय पर नही जमा करता है तब उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा एवं ब्याज की राशि पुनः जोड़ दी जाएगी और भविष्य में आने वाली छूट से सम्बन्धित योजना का लाभ पाने के लिये उक्त बकायेदार उपभोक्ता योग्य नही होंगे।
  5. ऐसे उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि (बिल भुगतान), कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।
  6. बिल का संशोधन व बकाया धनराशि के रिकॉर्ड के लिए उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (जैसा अधिकारों के अनुरूप होगा) से नीचे के स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा।
  7. इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी योग्य होंगे जिनके घर या दुकान में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निकला गया हो।
  8. उ०प्र० शासन को जमा की जाने वाली पेनाल्टी शुल्क की धनराशि इस योजना से नहीं रहेगी उसे अलग से देना होगा।
  9. इस योजना के अर्न्तगत स्थाई रूप से कटे कनेक्शन के बकायेदारों भी समाधान हेतु योग्य होंगे।
  10. इन उपभोक्ताओं के पी०डी० फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना मैन्यूअली करते हुए सरचार्ज की छूट के बाद भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि की एंट्री कर इनकी पी० डी० ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।
  11. इस योजना के अर्न्तगत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान के लिए योग्य होंगे।
  12. उपभोक्ताओं से नोटरी द्वारा सत्यापित एफिडेविट लिया जायेगा जिसका आशय यह होगा कि योजना के अन्तर्गत समाधान हो जाने पर वे न्यायालयों से अपने वाद वापस ले लेंगे।
  13. वितरण निगम द्वारा बिल मैनुअली संशोधित कर उसे ऑनलाइन फीड किया जायेगा एवं उसका भुगतान योजना अवधि में ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही निर्गत संशोधित बिल में योजना में छूट हेतु योग्य सरचार्ज धनराशि मॉफ मानी जायेगी नहीं तो सम्पूर्ण बिल की राशि ही बकाया रहेगी ।
  14. उपरोक्त सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। इससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत नहीं होंगे। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा एवं सभी भुगतान ऑनलाइन - ओ०टी०एस० (OTS) रूप में ही लिये जायेंगे।
  15. योजना में लाभ लिये जाने वाले बकायेदार उपभोक्ताओं को फ्लैग (टैगिंग) किया जायेगा।
  16. योजना के लिए सभी बकायेदारों को योजना का लाभ दिए जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को सही समय पर किश्तों का भुगतान के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके।
  17. उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।
  18. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप) का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एस० एम० एस० के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये।
अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया

ots Yojana

इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 30.04.2022 तक के योग्य विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्राप्त होगी।

एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 30.04.2022 तक के विलम्बित भुगतान (लेट पेमेंट) अधिभार धनराशि की छूट के बाद देय धनराशि (अर्थात 30.04.2022 तक की मूल धनराशि 30.04.2022) के बाद से भुगतान करने की तिथि तक सृजित समस्त मासिक बिल 30.04.2022 के बाद सृजित मासिक बिल पर भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार) का एकमुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर दिनांक 30.04.2022 तक के बकाये पर लगा विलम्बित भुगतान अधिभार को समाप्त कर दिया जायेगा।

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