सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि किसी का मेहनताना न रोकें।
कोरोना संकट के बीच डॉक्टरों को सैलरी ना मिलने की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने सरकार से कहा कि युद्ध के दौरान आप सैनिकों को नाराज मत कीजिए बल्कि थोड़ा आगे बढ़कर उनकी शिकायतों और समस्यायों के समाधान के लिए प्रयास करें तथा कुछ अतिरक्त धन का इंतजाम करें। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में देश सैनिकों की नाराजगी सहन नहीं कर सकता है।
सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को सैलरी ना मिलने जैसे मामलों में अदालतों को शामिल नहीं करना चाहिए सरकार को ही इससे हल करना चाहिए।
इलाज में लापरवाही पर जताई नाराजगी
कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही और शवों को ठीक से ना रखने की खबरों पर शीर्ष अदालत ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने अस्पतालों की नाजुक स्थिति पर केंद्र को भी नोटिस दिया और कहा कि खबरों से पता चला है कि परिवार वालों को अपनी अपनों की मौत की जानकारी भी कई दिनों तक नहीं मिल पा रही है।
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