सत्यमेव जयते!

Today's News

पराठा कोई रोटी नहीं है | अब से रोटी पर 5% और पराठे पर 18% की दर से लगेगा GST

अब आप खाने को लेकर अगर बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है तो आपके लिए रोटी और पराठे में कितना अंतर हो सकता है? शायद ज्यादा नहीं होगा।

लेकिन मामला अगर जीएसटी (GST) लगाने का हो तो सरकार की नज़र में रोटी पराठे से बहुत ज्यादा अलग है। इतना अलग की रोटी पर टैक्स 5% लगेगा लेकिन पराठे पर 18%
आमतौर पर हम पराठे को रोटी का ही एक प्रकार मानते हैं लेकिन अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग पार्टी कर्नाटक बेंच ने इसके अलग ही व्याख्या की है। अथॉरिटी ने पराठे को 18% के जीएसटी स्लैब में रखा है। मतलब यह है कि भोजनालय में रोटी पर लगने वाला जीएसटी (GST) पांच फ़ीसदी होगा लेकिन पराठे पर 18 फ़ीसदी टैक्स देना होगा।
GST स्लैब के इस दृष्टिकोण पर लोगो ने आपत्ति जताई है।

www.judicialguru.in

दरअसल एक प्राइवेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपील की थी कि पराठा को खाखरा प्लेन चपाती या रोटी की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए लेकिन AARP ने इसे काफी जुदा राय रखी। AARP ने कहा रोटी 1905 शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्ट पहले से तैयार और पूरी तरह से पकाए गए फूड होते हैं। पराठा को खाने से पहले गर्म करना होता है पराठा को 1905 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं कर सकते।

Comments

ख़बरें सिर्फ़ आपके लिए!

तलाक लेने में कितना खर्च आयेगा और यह खर्च कौन देगा? तलाक लेने से पहले यह कानून जान लें!

पति तलाक लेना चाहता और पत्नी नहीं तो क्या किया जाना चाहिए?

अब चेक बाउंस के मामले में जेल जाना तय है! लेकिन बच भी सकते हैं अगर यह क़ानूनी तरीका अपनाया तो!

तलाक़ के बाद बच्चे पर ज्यादा अधिकार किसका होगा माँ का या पिता का?

जानिए, पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? लड़कियों को परेशान करने पर कौन सी धारा लगती है?

बालिग लड़की का नाबालिग लड़के से शादी करने पर अपराध क्यों नहीं है? और क्या नाबालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है?

जमानत क्या है और किसी व्यक्ति की जमानत कैसे ले सकते हैं?

जानिए दाखिल खारिज़ क्यों ज़रूरी है और नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकतें हैं?

लीगल खबरें आपके लिए!