अब आप खाने को लेकर अगर बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है तो आपके लिए रोटी और पराठे में कितना अंतर हो सकता है? शायद ज्यादा नहीं होगा।
लेकिन मामला अगर जीएसटी (GST) लगाने का हो तो सरकार की नज़र में रोटी पराठे से बहुत ज्यादा अलग है। इतना अलग की रोटी पर टैक्स 5% लगेगा लेकिन पराठे पर 18%
आमतौर पर हम पराठे को रोटी का ही एक प्रकार मानते हैं लेकिन अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग पार्टी कर्नाटक बेंच ने इसके अलग ही व्याख्या की है। अथॉरिटी ने पराठे को 18% के जीएसटी स्लैब में रखा है। मतलब यह है कि भोजनालय में रोटी पर लगने वाला जीएसटी (GST) पांच फ़ीसदी होगा लेकिन पराठे पर 18 फ़ीसदी टैक्स देना होगा।
GST स्लैब के इस दृष्टिकोण पर लोगो ने आपत्ति जताई है।
दरअसल एक प्राइवेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपील की थी कि पराठा को खाखरा प्लेन चपाती या रोटी की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए लेकिन AARP ने इसे काफी जुदा राय रखी। AARP ने कहा रोटी 1905 शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्ट पहले से तैयार और पूरी तरह से पकाए गए फूड होते हैं। पराठा को खाने से पहले गर्म करना होता है पराठा को 1905 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं कर सकते।
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