इण्डिया या भारत | India Vs Bharat
आज पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इण्डिया कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे अंग्रेजी नाम इण्डिया से बदलकर भारत करने की मांग की गई है।
संविधान में इंडिया की जगह भारत नाम रखने के लिए संविधान में संशोधन करने का आदेश देने का निर्णय करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को संबंधित मंत्रालय के सामने भेजा जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने ही प्रतिवेदन रखना चाहिए।
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में कोर्ट को क्यों अप्रोच किया जबकि संविधान में साफ लिखा है कि "इंडिया जो कि भारत है" यह प्रावधान भारतीय सविंधान में दिया हुआ है।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने लगातार यह दलील और याचिका सुनने के लिए नहीं दिखा याचिकाकर्ता ने कहा कि इस याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर संबंधित मंत्रालय के सामने भेजने की इजाजत दी जाए तब सुप्रीम कोर्ट में इसकी इजाजत दे दी।
कोर्ट ने कहा संविधान में भी भारत लिखा है
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि संविधान में भी भारत लिखा है जिसे इंडिया अंग्रेजी में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप संबंधित मंत्रालय के सामने अपना प्रतिवेदन दें और सरकार को संतुष्ट करें।
आर्टिकल में बदलाव के लिए दी थी याचिका
याचिका में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव किया जाए। इसके तहत सविंधान में जो नाम है इसमें भारत या हिंदुस्तान दर्ज़ होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि आर्टिकल में इंडिया का इस्तेमाल है और इसे बदल कर भारत किया जाना चाहिए। भारत देश की एकता और अखंडता के साथ राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है।
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