मंगल सूत्र बाद में पहले मास्क पहनाइए | नहीं तो होगा ₹10000 का जुर्माना
कोनोना संकट काल के बाद यदि आप शादी करने की सोंच रहे हैं, तो शादी की शॉपिंग में मास्क पहले खरीदें। अब तो बाजार में दूल्हा दुल्हन से लेके लड़की वालों और लड़के वालो के लिए डिज़ाइनर मास्क उपलब्ध हैं। अब मास्क केवल कोरोना संक्रमण से ही बचने के लिए नहीं है। बल्कि यह जुर्माना लगाने से भी बचाएगा।
ऐसा ही एक वाक्या पंजाब में हुआ जहाँ शादी में मास्क न पहनने पर पंजाब हाई कोर्ट ने दूल्हा दुल्हन को जुर्माने की सजा सुनाई।
शादी के दौरान मास्क ना पहनना पहनना दूल्हा-दुल्हन को भारी पड़ गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस नवविवाहित जोड़े पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है। दूल्हा-दुल्हन को 15 दिन के अंदर जुर्माना उपायुक्त होशियारपुर को जमा करवाना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पैसों से मास्क खरीदकर लोगों में बटवाया जाए। कोर्ट ने एसएसपी को नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया।
दरअसल होशियारपुर (पंजाब) के रहने वाले नवविवाहित जोड़े ने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की है। उन्हें डर था कि दोनों के परिवार वाले उन्हें अलग करने के लिए गैर कानूनी तरीके अपना सकते हैं। इसी आशंका के कारण दोनों ने 23 मई को SSP को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन एसएसपी की ओर से मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई इसके बाद दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ने हाई कोर्ट में शादी की तस्वीरें पेश की।
हाईकोर्ट ने पाया कि विवाह समारोह की तस्वीरों में दूल्हा-दुल्हन और शादी में शामिल लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। इस वजह से जस्टिस हरिपाल वर्मा ने दूल्हा-दुल्हन पर जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन दूल्हा-दुल्हन और दूसरे लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ऐसे में 10000 जुर्माना डीसीपी के पास जमा करवाया जाए।
हाईकोर्ट ने कहा है कि इन पैसों से मास्क खरीदकर लोगों में बटवाया जाए। कोर्ट ने एसएसपी को नवविवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया।
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