अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को 1000-1000 रुपए के दो किस्तों में भरण-पोषण भत्ता देगी। श्रम विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। भत्ते की यह राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगी जो 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होंगे। दो माह के लिए मजदूरों को भत्ते की पहली किस्त के तौर पर ₹1000 जनवरी में देने की तैयारी की जा रही है। यह राशि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार व सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी।
चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ₹2000 भरण-पोषण भत्ता देने के लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में अब तक लगभग ढाई करोड़ मजदूर पंजीकृत हो चुके हैं। मजदूरों के बैंक खातों में यह रकम सीधे भेजी जाएगी। शासनादेश के जरिए बोर्ड के सचिव को लाभान्वित होने वाले मजदूरों को आधार से लिंक करने का निर्देश दिया गया है। जिन असंगठित कामगारों को बोर्ड की ओर किसान सम्मान निधि या अन्य किसी माध्यम से भरण-पोषण भत्ता दिया जा रहा है, उन्हें कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भरण-पोषण भत्ता वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही जल्दी पूरी करने के लिए कहा गया है।
ई-श्रम कार्ड के ज़रिये घर की कामवाली बाई / नौकर, दुक़ानदार और आसपास के दुकानों में काम करने वाले नौकर/सेल्सगर्ल/सेल्सबॉय, रिक्शा चालक आदि सभी को 2 लाख रुपये का मुफ्त बीमा है तथा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है।
पंजीयन आपके आसपास के किसी भी चॉइस सेंटर / लोक सेवा केंद्र (LSK)/CSC/ पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। इसके अलावा आप eshram.gov.in साइट से खुद भी पंजीयन कर सकते हैं
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
वास्तव में आपके आसपास दिखने वाले प्रत्येक कामगार का यह कार्ड बन सकता है। विभिन्न प्रकार के मजदूरों/कामगारों का उदाहरण, जिनका ई-श्रम कार्ड बन सकता है निम्नानुसार हैं:-
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Advocate for Supreme Court of India
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