सत्यमेव जयते! Join Us on YouTube

अगर आप 18 वर्ष के हो गयें हैं तो मतदाता कार्ड ऐसे बनवाएं!

ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो वे मतदाता पहचान पत्र बनवाने के योग्य हैं लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया है कितना समय लगता है वोटर कार्ड बनवाने में इसकी पूरी जानकारी नीचे मौजूद है।

यदि आपके में भी यह सवाल है कि-

  • मतदाता वोटर कार्ड कैसे बनवाए?
  • आवेदन कैसे करें?
  • कितने दिन में कार्ड मिल जायेगा?

तो इसके लिए यंहा दी गई यह जानकारी ध्यान से पढ़ें।

मतदाता बनने के लिए के लिए योग्यता

  • भारतीय नागरिक हो एवं भारत के किसी राज्य या प्रदेश के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यता निवास कर रहा हो।
  • 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो।

कौन सा फॉर्म भर कर मतदाता बना जा सकता है

फार्म 6 

निर्वाचक नामावली (सूची) में नाम को सम्मिलित कराने के लिए।

फार्म 6ए 

किसी प्रवासी निर्वाचक (जो भारत के बाहर निवास करता हो) द्वारा नामावली में नाम सम्मिलित करना कराने के लिए।

फार्म 7 

निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित (हटवाने के लिए) करने के लिए। 

फार्म 8 

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों (वोटर कार्ड सही करवाने के लिए) की शुद्धि कराने के लिए।

फार्म 8 ए

एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पते में परिवर्तन करवाने के लिए।

आवेदन की सुविधा

मोबाइल पर Voter Helpline app डाउनलोड करके भी उक्त सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

फार्म- 6, 6ए, 7, 8 व 8ए में संबंधित आवेदन ऑफलाइन भी यथानिर्दिष्ट स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने की साधारण प्रक्रिया

संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि में सभी फार्म अपने बूथ लेवल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अथवा वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

संबंधित फार्म पर अपना आवेदन फोटो पता जन्मतिथि के प्रमाण सहित निम्नलिखित स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

  • संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी के पास।
  • तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर।
  • तहसील के उप जिलाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में।
  • तहसील के तहसीलदार सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में।
  • जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में।

उपरोक्त सभी संबंधित फार्म ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे भरे जा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं संशोधन इत्यादि कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ऑनलाइन वेब पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in या https://nvsp.in पर अपने Mobile Number/E-mail ID/Voter ID Number अथवा अपने Facebook/G-mail/Twitter/Linkdin द्वारा Login करके प्राप्त कर सकते हैं।

इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1950 भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

मतदाता सूची में नाम देखने के व्यवस्था 

मतदाता सूचियों का आलेख इस वर्ष 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 के मध्य सभी मतदान केंद्रों पर देखने के लिए उपलब्ध होगा। आप सम्बंधित मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम व वोटर विवरण जाँच सकते है

इसके अलवा वेबसाइट www.ceouttarpadesh.nic.in पर search your name Electral Roll बटन पर क्लिक कर मतदाताओं द्वारा अपने से संबंधित विवरण को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक आप https://electoralsearch.in पर भी अपना नाम देख सकते हैं।

Comments

ख़बरें सिर्फ़ आपके लिए!

तलाक लेने में कितना खर्च आयेगा और यह खर्च कौन देगा? तलाक लेने से पहले यह कानून जान लें!

पति तलाक लेना चाहता और पत्नी नहीं तो क्या किया जाना चाहिए?

अब चेक बाउंस के मामले में जेल जाना तय है! लेकिन बच भी सकते हैं अगर यह क़ानूनी तरीका अपनाया तो!

तलाक़ के बाद बच्चे पर ज्यादा अधिकार किसका होगा माँ का या पिता का?

जानिए, पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? लड़कियों को परेशान करने पर कौन सी धारा लगती है?

बालिग लड़की का नाबालिग लड़के से शादी करने पर अपराध क्यों नहीं है? और क्या नाबालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है?

जमानत क्या है और किसी व्यक्ति की जमानत कैसे ले सकते हैं?

जानिए दाखिल खारिज़ क्यों ज़रूरी है और नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकतें हैं?

लीगल खबरें आपके लिए!