अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान

बिना लाइसेंस फूड सप्लीमेंट बेच रहे आठ मेडिकल स्टोरों पर एफएसडीए (FSDA) की टीम ने मुकदमा दर्ज करवाया। एडीएम पूर्वी (ADM East) की कोर्ट में आरोपित स्टोर संचालकों के खिलाफ वाद दायर करवाया गया। एफएसडीए (FSDA) केडी.ओ. (KDO) डॉ एसपी सिंह ने बताया कि इन दुकानों से सैम्पलिंग भी की गई है।
बिना खाद लाइसेंस खाद्य पदार्थों के कारोबार पर अधिकतम 6 माह की जेल या ₹500000 तक का जुर्माना हो सकता है। स्टोर संचालकों को कोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा है। अब उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।
अधिक जानकारी के लिए खाद्य एव रसद विभाग की सरकारी वेबसाइट देखें : खाद्य एव रसद विभाग (यहाँ क्लिक करें)
___________________________________________________
आधार कार्ड में कमियों को ठीक कराने की प्रक्रिया को सरकार और आसान करने जा रही हैं। अब आप घर बैठे पोस्टमैन की मदद से अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकेंगे। मोबाइल नंबर अपडेट कराने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आधार अपडेट करते समय ओटीपी मोबाइल नंबर पर ही आता है। यह सेवा 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक 1.46 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए आधार कार्ड की सरकारी वेबसाइट देखें: आधार कार्ड (यहाँ क्लिक करें)
___________________________________________________
स्वास्थ्य विभाग लगातार तंबाकू के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके बावजूद तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या कम नहीं हो रही हैं। आलम यह है कि बीते वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन करने वालों से एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इसमें 50 लाख से अधिक का जुर्माना केवल लखनऊ में ही वसूला गया। जुर्माना देने के साथ ही तंबाकू प्रोडक्ट के इस्तेमाल में भी राजधानी वासी प्रदेश में पहले नंबर पर हैं।
यूपी में सार्वजनिक जगह पर तंबाकू प्रोडक्ट के सेवन पर 500 से ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट कंसलटेंट सतीश त्रिपाठी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020- 21 में सार्वजनिक जगह पर तंबाकू पदार्थों का सेवन करने वालों से एक करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है इसमें सबसे ज्यादा जुर्माना लखनऊ में वसूला गया है। स्टेट कंसलटेंट के मुताबिक अकेले राजधानी से 55 लाख वसूले गए हैं इसके बाद कानपुर में 20 लाख और गाजियाबाद में 17 लाख का जुर्माना वसूला गया।
___________________________________________________
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चार धाम यात्रा के लिए तय की गई श्रद्धालुओं की संख्या से बंदिश हटा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चार धाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। हालांकि, सरकार को कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली हैं। दूसरी तरफ चारों धाम के तीर्थ पुरोहित समेत कारोबारियों ने भी इसका स्वागत किया है।
अधिक जानकारी के लिए चार धाम यात्रा की सरकारी वेबसाइट देखें: चार धाम यात्रा (यहाँ क्लिक करें)
Comments