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चित्रकूट के पूर्व एसपी समेत 15 पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र चित्रकूट की अदालत ने पुलिस की संदिग्ध मुठभेड़ में मारे गए कथित डकैत भालचंद के प्रकरण में चित्रकूट के तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुठभेड़ में मारे गए भालचंद्र की पत्नी ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज करके मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र में 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने करने का आदेश दिया है।
31 मार्च को हुई थी मुठभेड़
कोर्ट में प्रस्तुत किए गए आवेदन में भालचंद्र की पत्नी ने बताया कि 31 मार्च 2021 को भालचंद्र अपने भाई लाल चंद्र के साथ बाइक से सतना की एक अदालत में पेशी पर गया था। पेशी के बाद जैसे ही वह बाहर निकला सफेद रंग की कार में सवार कुछ लोग भालचंद्र को जबरदस्ती अपने साथ ले गए भाई के पूछने पर कहा कि ऐसे हैं कुछ पूछताछ करनी है। शाम को पता चला कि भालचंद्र को चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना इलाके के माडो बांध के जंगल में मुठभेड़ में मार दिया गया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने चित्रकूट के तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल, एसटीएफ और पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने का निर्देश दिया। एसपी अंकित मित्तल इस समय रामपुर में तैनात हैं।
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